चारा घोटाला मामले पर बहस शुरू, लालू के वकील ने किया ये बड़ा दावा

चारा घोटाला मामले पर बहस शुरू, लालू के वकील ने किया ये बड़ा दावा

PATNA : झारखंड कोर्ट में चारा घोटाले से जुड़ा मामला आरसी 47ए/96 में आरोपी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के वकील की ओर से सोमवार को बहस की गई. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में उनके वकील प्रभात कुमार ने दलीलें रखीं. बहस के दौरान अदालत में कहा गया कि 1996 में तत्कालीन मुख्य सचिव वीएस दबे ने जैसे ही घोटाले की जानकारी दी, तत्काल केस करने का आदेश दिया गया था. आज भी उनकी तरफ से बहस जारी रहेगी. 


विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि इस मामले में 70 आरोपियों की बहस पूरी कर ली गयी है. 71वें आरोपी की ओर से बहस जारी है. डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी वाले इस मामले में लालू प्रसाद समेत 104 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं.लालू प्रसाद की ओर से बहस पूरी होने के बाद अन्य आरोपियों की ओर से बहस शुरू होगी. 


हम आपको बता दें कि चारा घोटाला का डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है. इसमें लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डा. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 110 आरोपित हैं. इस मामले में अभियुक्त बनाये गये 70 लोगों की ओर से उनके वकीलों ने बहस पूरी कर ली है. अब लालू प्रसाद, जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत दूसरे नेताओं की ओर से अपने बचाव में कोर्ट में बहस होनी है. आरोपियों की ओर से बहस पूरी होते ही इस मामले में फैसला आ जायेगा. 


दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जल्द पूरा करने का निर्देश दे रखा है. लिहाजा रांची में सीबीआई के विशेष एसके शशि की अदालत में डे-टू-डे इस मामले की सुनवाई हो रही है. जिस रफ्तार से मामले की सुनवाई हो रही है उसमें अगले महीने तक फैसला आने की उम्मीद जतायी जा रही है. 


सवाल ये उठ रहा है कि क्या लालू यादव को चारा घोटाले के इस मामले में भी सजा होगी. झारखंड में चारा घोटाला के चार मामलों में अब तक फैसला आय़ा है और उन चारों में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है. लालू यादव को चारा घोटाला के मामले में सबसे पहली बार 30 जुलाई 1997 को 135 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था. देखिये चारा घोटाला के किन चार मामलों में लालू को कितनी सजा हो चुकी है. 


-चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी का मामला- लालू को पांच साल की सजा
-देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख की अवैध निकासी का मामला- लालू को साढ़े तीन साल की सजा
-चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ की अवैध निकासी का मामला- लालू को पांच साल की सजा
-दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी का मामला-लालू को दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा


वहीं पटना की सीबीआई कोर्ट में बांका कोषागार से 46 लाख रूपये की अवैध निकासी का भी मामला चल रहा है. इस मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 23 नवंबर को पेश होने को कहा था. हालांकि लालू की गुहार पर कोर्ट ने आगे उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट दे दी थी. इस मामले में लालू समेत कुल 28 लोग आरोपी हैं.