RANCHI: चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत में अड़चने खड़ी हो गयी है. सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर लालू को जमानत देने का विरोध किया है. सीबीआई ने कहा है कि लालू ने अभी तक आधी सजा नहीं काटी है लिहाजा उन्हें बेल नहीं दिया जाना चाहिये.
CBI का हाईकोर्ट में जवाब
दरअसल लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 27 नवंबर को रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. लालू की याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था. सीबीआई ने अपना पक्ष रख दिया है. सीबीआई ने कहा है कि लालू यादव ने दुमका कोषागार से घोटाले के मामले में अब तक आधी सजा नहीं काटी है. लिहाजा उन्हें इस आधार पर जमानत नहीं दिया जा सकता.
सीबीआई ने अपने जवाब में सीआरपीसी की धारा 427 का भी जिक्र किया है. CRPC की धारा 427 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को अलग अलग मामलों में सजा मिलती है तो एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी. अगर कोर्ट ने सारी सजा के साथ चलने का आदेश दिया हो तभी वे साथ साथ गिनी जायेंगी. सीबीआई इस आधार पर लालू की जमानत का विरोध कर रही है.
सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू प्रसाद को चार मामले में अलग-अलग सजा हुई है. उन्हें सजा सुनाने वाली कोर्ट ने सभी सजा को एक साथ चलाने का निर्देश नहीं दिया है. ऐसे में ये नहीं माना जा सकता है कि लालू यादव चारो मामले की सजा साथ साथ काट रहे हैं. उन्हें एक सजा पूरी करने के बाद दूसरे मामले में मिली सजा को पूरा करना होगा.
सीबीआई के जवाब को देखते हुए लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने पर सवाल खड़ा हो गया है. दरअसल लालू यादव ने दुमका कोषागार में आधी सजा काटने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत मांगी है. अगल हाईकोर्ट उन्हें बेल दे देता है वे जेल से बाहर आ जायेंगे.