पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश : राज्य के 49 ईट भट्ठों को तत्काल करें बंद

पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश : राज्य के 49 ईट भट्ठों को तत्काल करें बंद

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे ईट भट्ठों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने 49 ईट भट्ठों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने दिया है।


दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने ईट भट्ठा को फ्लाई ऐश ब्रिक्स में परिवर्तन के बारे में तेजी से कार्रवाई करने और प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है। लोगों को जागरूक करने के लिए जब अभियान चलाने पर्यावरण संरक्षण को लेकर पर्यावरण कानून का पालन करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश मुख्य रूप से वैशाली और नालंदा जिलों के 49 भट्ठों को लेकर जारी किया गया गया है।


पटना हाईकोर्ट ने वैशाली एवं नालंदा जिला के डीएम को 23 पन्नों का आदेश दिया है।। जिसमें यह कहा गया है कि वैशाली और नालंदा जिले के 49 ईट भट्ठों को बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए।


आपको बताते चलें कि, पटना हाईकोर्ट को बताया गया कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से थर्मल पावर प्लांट के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी सरकारी कामों में फ्लाई ऐश बिक्र्स का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट को बताया गया कि 1000000 लाल ईंट के निर्माण में करीब 6000 एकड़ कृषि भूमि का इस्तेमाल होता है जिसमें 200 टन कोयला लगता है और करीब 270 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब तक 3004 भक्तों को परिवर्तित किया गया है और 171 यूनिट फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण हो रहा है।