1st Bihar Published by: RAKESH Updated Mon, 01 Dec 2025 05:53:12 PM IST
हर्ष फायरिंग का ट्रेंड - फ़ोटो REPORTER
ARRAH: भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरा जयपाल गांव में रविवार की रात तिलक समारोह के दौरान नाच कार्यक्रम में एक 11 वर्षीय बच्चे को अचानक गोली लग गई।
गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बालक को दाहिने पैर के ठेहुने के नीचे गोली लगी है। परिजनों ने उसे तुरंत महावीर टोला स्थित मेडिकॉन अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार घायल बालक का नाम अंश राज है, जो पिपरा जयपाल गांव निवासी धर्मेंद्र राम का पुत्र है। अंश राज ने बताया कि वह तिलक समारोह में आयोजित नाच कार्यक्रम देखने गया था। नाच देखने के दौरान जब वह समियाने से बाहर पानी पीने जा रहा था, तभी अचानक उसे गोली लग गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
किसी खुशी के मौके पर हथियार से हवा में गोली चलाने को हर्ष फायरिंग कहते है। ऐसा करना गैरकानूनी है, हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से लोगों की मौत तक हो जाती है। सार्वजनिक समारोहों में लाइसेंसी बंदूकों से भी हर्ष फायरिंग करना एक आपराधिक अपराध है।
हर्ष फायरिंग के दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। साथ ही हथियार का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। यदि हर्ष फायरिंग में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या कोई घायल हो जाता है, तो आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (IPC धारा 304) या हत्या (IPC धारा 302) का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।