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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 10 May 2025 03:49:20 PM IST
Toll Plaza - फ़ोटो Google
Bihar Toll Plaza: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एनएच-27 (पूर्व में एनएच-57) पर स्थित मैठी टोल प्लाजा पर अब नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आदेश जारी किया है कि प्लाजा के पास के कट या बायपास सड़कों से होकर गुजरने वाले सभी वाहनों को भी अब टोल टैक्स देना होगा।
हनुमान कट से हो रहा था अवैध आवागमन
प्रशासन को शिकायत मिली थी कि टोल प्लाजा से लगभग 250 मीटर पूरब स्थित हनुमान कट से भारी व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक वाहन बिना टोल टैक्स दिए गुजर रहे हैं। इससे सरकारी राजस्व की हानि हो रही थी और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी) और एसडीपीओ (पूर्वी) से संयुक्त जांच करवाई।
जांच के बाद कड़ा फैसला
जांच रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि सभी वाहनों का संचालन मैठी टोल प्लाजा से होकर ही हो और हनुमान कट से भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके आधार पर जिलाधिकारी ने भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
स्थानीय लोगों को राहत
टोल प्लाजा से 20 किमी की परिधि में रहने वाले स्थानीय वाहन मालिकों को 340 रुपये प्रतिवाहन की दर से मासिक पास जारी किया जाएगा। जिलाधिकारी ने इस संबंध में जनजागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। इस फैसले से एक ओर जहां राजस्व की चोरी पर रोक लगेगी, वहीं दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। हालांकि, स्थानीय लोगों के लिए मासिक पास की सुविधा राहत का काम करेगी।