Bihar News: 5 जिलों में भीषण आंधी-बारिश की चेतावनी, समय रहते हो जाएं सतर्क Patna Top Girls School: पटना के टॉप 5 गर्ल्स स्कूल, जहां मंत्री-विधायक समेत IAS-IPS की बेटियां लेती हैं शिक्षा Bihar News: जारी हुआ पटना-गोरखपुर वंदे भारत का टाइम टेबल, किन-किन स्टेशनों पर ठहरेगी ट्रेन? जानें.. Bihar News: मानसून के आने से पहले मौसम का कहर, बिहार में 12 लोगों की मौत Bihar News: राज्य में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, न्याय की व्यवस्था अब तुरंत; खौफ में अपराधी Bihar Monsoon: मानसून का इंतजार हुआ ख़त्म, मौसम विभाग ने आंधी-तूफान और भीषण बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 26 Apr 2025 10:19:40 AM IST
दाखिल खारिज और जमीन दस्तावेज - फ़ोटो Google
Bhumi Dakhil Kharij: अगर आपने ने भी जमीन खरीद ली है लेकिन विक्रेता ने अब तक उसका दाखिल खारिज (mutation) नहीं कराया है, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए बताया है कि किस स्थिति में दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।
राजस्व एबं भूमि सुधार बिभाग के अनुसार, दाखिल खारिज आवेदन के अस्वीकृत होने का एक प्रमुख कारण ‘दर केवाला’ यानी विक्रेता का बहीखाता या जमीन के स्वामित्व का प्रमाणपत्र संलग्न न होना है। यदि विक्रेता ने खुद दाखिल खारिज नहीं कराया है, तो खरीददार को विक्रेता से उसका दर केवाला लेकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
इसके साथ ही अपने केवाला (खरीद का दस्तावेज) के अलावा विक्रेता की रसीद भी संलग्न करना होगा। बिना इन दस्तावेजों के दाखिल खारिज का आवेदन करने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। विभाग ने रैयतों को सतर्क करते हुए कहा है कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन से पहले सभी दस्तावेजों की जांच कर लें और पूरी तैयारी के साथ ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें।
क्या करें:
विक्रेता से दर केवाला प्राप्त करें
अपने केवाला और विक्रेता की रसीद को आवेदन में जोड़ें
दस्तावेजों की सटीकता सुनिश्चित करें
क्या न करें:
बिना दर केवाला के आवेदन न करें
अधूरे दस्तावेज के साथ आवेदन न करें
राजस्व विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि भूमि विवादों से बचा जा सके और प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।