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बोरिंग रोड में जमीन धंसने के मामले में बड़ी कार्रवाई, जमीन मालिक-बिल्डर और आर्किटेक्ट के खिलाफ FIR दर्ज

बिना नक्शा पास कराये ही बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। फिलहाल निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी गयी है। बिल्डर को खुदाई किये गये बेसमेंट को भरने को कहा गया है।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 22 Jun 2025 08:05:59 PM IST

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श्रीकृष्णापुरी थाने में केस दर्ज - फ़ोटो REPORTER

PATNA: पटना के बोरिंग रोड में जमीन धंसने के मामले में पटना नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना अनुमति के निर्माण करने वाले और आस-पास के मकान को क्षतिग्रस्त करने वाले जमीन मालिक, बिल्डर और आर्किटेक्ट पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पटना नगर निगम के शहरी योजना शाखा के सहायक नगर योजना पर्येवेक्षक प्रह्लाद पटेल ने श्रीकृष्णापुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। भूस्वामी सुनीता देवी, वास्तुविद सरोज कुमार सिंह एवं बिल्डर फैजान अली सरवर के खिलाफ निर्माण स्थल पर अनाधिकृत एवं बिना नक्शा स्वीकृत कराये निर्माण कार्य कराये जाने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है। 


नक्शा पास होने से पहले ही निर्माण शुरू किया गया। बिल्डिंग के निर्माण के दौरान बायलॉज उल्लंघन किया गया। आर्किटेक को शो कॉज नोटिस भेजा गया है। फिलहाल निर्माण पर तत्काल रोक लगाया गया है। बिल्डर को ख़ुदाई किये गये बेसमेंट को भरने को कहा गया है और सुरक्षात्मक व्यस्था भी सुनिश्चित करने की बात कही गयी है। पटना नगर निगम के शहरी योजना शाखा में तैनात सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक प्रहलाद पटेल द्वारा दर्ज एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि 22.06.2025 को करीब 01:20 बजे पटना नगर निगम दल के साथ संयुक्त निरीक्षण के क्रम में निर्माण कार्य स्थल हरिलाल स्वीट्स के बगल में, पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, पटना, पर भूस्वामी श्रीमती सुनिता देवी, पति-रामाशीष प्रसाद सिंह, पता-हरिलाल स्वीट्स के बगल में, पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, पटना, वास्तुविद-सरोज कुमार सिंह, पता-फ्लैट नं0-303, ब्लॉक-D विद्यानंद महेश्वरी कॉम्पलेक्स, सगुना, दानापुर, पटना एवं बिल्डर-फैजान अली सरवर, पता-अधारशिला कॉम्पलेक्स, 2A, ग्राउण्ड फ्लोर, साउथ पांधी मैदान, पटना के द्वारा संयुक्त रूप से निर्माण कार्य स्थल पर अनाधिकृत एवं सक्षम प्राधिकार, पटना नगर निगम से बिना नक्शा स्वीकृत कराये बेसमेंट का निर्माण हेतु खुदाई किया हुआ पाया गया।


 जो कि तकनीकी रूप से भी सही नही पाया गया। उक्त कार्य के कारण निर्माणाधीन स्थल के सटे भवन जिसमें बाल्विन एकेडमी एवं हरिलाल स्वीट्स संचालित है, का फाउंडेशन भाग बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। उक्त क्षति के कारण बाल्विन एकेडमी एवं हरिलाल स्वीट्स संचालित भवन के कभी भी धाराशायी होकर गिरने की संभावना है। जिसके कारण जानमाल की क्षति भी हो सकती है।अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में भूस्वामी श्रीमती सुनिता देवी, वास्तुविद-सरोज कुमार सिंह, बिल्डर-फैजान अली सरवर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर नियगानुसार कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।


दरअसल पटना के रिहायशी इलाके बोरिंग रोड में निर्माणाधीन बिल्डिंग के निर्माण को लेकर जेसीबी से गहरी खुदाई की जा रही थी। जिसकी वजह से आस-पास के कई भवन गिरने के कगार पर पहुंच गये। मकानों में रहने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने आस-पास के सभी भवनों को खाली कराया और पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी। जिसके बाद गड्ढे को भरने का काम शुरू किया गया।