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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 18 Apr 2025 04:31:40 PM IST
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Bihar Teacher News: बिहार शिक्षा विभाग ने अंतरजिला स्थानांतरण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार, केवल वे नियोजित शिक्षक, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है, अंतरजिला स्थानांतरण के पात्र होंगे। इसके साथ ही उन शिक्षकों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, जिन पर विभागीय कार्यवाही, निगरानी जांच, या वित्तीय अनियमितता से संबंधित कोई मामला लंबित है।
7,351 महिला शिक्षकों का हुआ स्थानांतरण
बुधवार को शिक्षा विभाग द्वारा दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में स्थानीय निकाय शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है।
यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का गलती से स्थानांतरण कर दिया गया है, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को इसकी सूचना ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि भविष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों का स्थानांतरण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक वे सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय में योगदान नहीं दे देते।
इन शिक्षकों का नहीं होगा स्थानांतरण
ऐसे में जो शिक्षक श्रेणियों के शिक्षकों को अंतरजिला स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है और जिनके खिलाफ निगरानी विभाग द्वारा जांच जारी है उन शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। इसके अलावा जो किसी वित्तीय गबन के मामले में शामिल हैं उन शिक्षकों का भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यदि गलती से इस श्रेणी के किसी शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया है, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी उन्हें कार्यमुक्त नहीं करेंगे।
स्थानांतरण उपरांत वरीयता निर्धारण
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देशित किया है कि स्थानांतरण के बाद नए जिले में शिक्षक की वरीयता का निर्धारण पहले से जारी नियमों के अनुसार किया जाएगा। हालांकि, यदि किसी विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात असंतुलित होता है, तो स्थानांतरित शिक्षकों को भविष्य में अन्य जगह भी स्थानांतरित किया जा सकता है।