ब्रेकिंग न्यूज़

बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी

ट्रांसफर किये गये शिक्षकों के बीच स्कूल का होगा आवंटन, 5 से 10 मई तक शपथपत्र करना होगा अपलोड

सभी शिक्षकों का स्थानान्तरण उनके द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दिये गये घोषणा (Declaration) के आलोक में किया गया है। स्थानान्तरित सभी शिक्षकों को निम्न प्रकार के दो शपथ-पत्र ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 30 Apr 2025 10:15:39 PM IST

bihar

विद्यालय का आवंटन - फ़ोटो google

PATNA: शिक्षा विभाग ने विभिन्न कोटि के असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों का तबादला पिछले दिनों किया था। अब इन शिक्षकों के बीच स्कूल का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए 5 से 10 मई तक शपथपत्र को अपलोड करने को कहा गया है। स्थानान्तरित सभी शिक्षकों को दो शपथ-पत्र ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है।


बता दें कि 21.11.2024 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक/शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दिनांक 01.12.2024 से 15.12.2024 तक ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया गया। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक-2048 दिनांक 21.11.2024 द्वारा निर्गत है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 (एक लाख नब्बे हजार) शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुये हैं। उक्त अभ्यावेदनों में 51284 शिक्षको ने अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन समर्पित किया है। विभागीय आदेश ज्ञापांक-28 दिनांक 03.01.2025 में संसूचित निर्णय के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण / पदस्थापन किया जाना है। आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है।


प्रथम चरण में विभिन्न कोटि के असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन पर विचार किया गया, जिसके तहत पूर्व में दिनांक-10.01.2025 को 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। इसके पश्चात दिनांक 25.02.2025 को बिहार लोक सेवा आयोग (TRE-1 & TRE-2) से नियुक्त असाध्य रोग से ग्रसित 260 शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। पुनः दिनांक-24.03.2025 को असाध्य रोग, गंभीर रूग्णता, दिव्यांगता, ऑटिज्म / मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता एवं पति के पदस्थापन के आधार पर कुल 10225 महिला शिक्षकों का अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदनों का निस्तारण किया गया। 


पुनः दिनांक-28.03.2025 को समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 2151 पुरूष शिक्षकों को पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ऐच्छिक जिला आवंटित किया गया। दिनांक 16.04.2025 को सम्पन्न स्थापना समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में दूरी के आधार पर 7351 पुराने नियमित महिला शिक्षकों एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ठ महिला शिक्षकों का अन्तर जिला स्थानांतरण किया गया। दिनांक 30.04.2025 को उपर्युक्त कोटि के छूटे हुए आवेदन पर विचार करते हुए निम्न निर्णय लिए गए :-


1) समिति को सी०एस०एम० टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा ई-शिक्षाकोष का प्रबंधन किया जाता है, से स्थानान्तरण संबंधी विभाग से तय किए गए आधारों पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया गया सूची प्राप्त हुआ। समिति को सी०एस०एम० टेक्नोलॉजी के प्रबंधक एवं ई-शिक्षाकोष के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह सूची विभाग द्वारा तय किए गए आधारों पर तैयार किया गया है। समिति द्वारा इस सूची का अवलोकन किया गया।

2) समिति द्वारा उपर्युक्त कोटि के छूटे हुए 261 शिक्षकों का अन्तर जिला स्थानांतरण किया गया (स्थानान्तरण सूची अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न)।

3) सभी शिक्षकों का स्थानान्तरण उनके द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दिये गये घोषणा (Declaration) के आलोक में किया गया है। स्थानान्तरित सभी शिक्षकों को निम्न प्रकार के दो शपथ-पत्र ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।


शपथ पत्र (1) यदि शिक्षकों द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दिये गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार का गलत सूचना दिया गया है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी (प्रारूप अनुलग्नक-2)।

शपथ पत्र (2) सभी स्थानान्तरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किए गए हैं, उसे वे स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उनके द्वारा दिये गये विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा। जहाँ प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा, वहाँ उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत/प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा (प्रारूप अनुलग्नक-3)।


उपर्युक्त दोनों शपथ-पत्र उनके द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया उपर्युक्त दोनों शपथ-पत्र उनके द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। दोनों शपथ-पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटन किया जायेगा। दोनों शपथ-पत्र अपलोड नहीं करने पर संबंधित शिक्षक का स्थानान्तरण स्थगित रखा जायेगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों द्वारा ई-शिक्षाकोष पर उनके द्वारा अपलोड अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों के आलोक में किया जा रहा है। भविष्य में यदि उनके द्वारा अपलोड किये गये तथ्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है, तो विभाग उनके विरूद्ध नियमानुकूल अनुशासनिक कार्रवाई करेगा।

4) स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन दिनांक-05.05.2025 से दिनांक 10.05.2025 तक किया जायेगा।

5) यह स्थानान्तरण शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानान्तरण माना जायेगा।

6) अन्तर जिला स्थानान्तरण की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के पश्चात् निर्धारित किया जायेगा।

7) भविष्य में छात्र-शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।

8) इस स्थानांतरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानान्तरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में ई-शिक्षाकोष पर सूचना देंगे। भविष्य में उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा उर्तीण करने एवं विद्यालय में योगदान के पश्चात हीं उनके स्थानान्तरण पर निर्णय लिया जायेगा।

9) विभागीय कार्यवाही एवं निगरानी जांच/वित्तीय गबन से आच्छादित शिक्षकों के स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि इस कोटि के शिक्षकों का स्थानान्तरण हो गया है, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षकों को विरमित नहीं करेंगे।