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budget 2025 : सिर्फ 12 ही नहीं बल्कि उससे अधिक सालाना आय वालों को भी इनकम टैक्स में बंपर फायदा, जानिए क्या है नया बदलाव

budget 2025 : सिर्फ 12 ही नहीं 15, 20 और 25 लाख वालों को भी इनकम टैक्स में बंपर फायदा। इसको लेकर क्या नया अपडेट हैं आप इस खबर के जरिए हरेक बात जान सकते हैं। इसके जरिए आप यह जान सकते हैं कि 12 लाख से अधिक आमदनी वाले लोगो को क्या फायदा मिलेगा

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Feb 01, 2025, 12:56:51 PM

budget 2025 :

budget 2025 : - फ़ोटो REPOTER

budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सलाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद लोगों में काफी ख़ुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसको लेकर नौकरीपेशा लोगों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं कुछ लोग इसे दिल्ली और बिहार चुनाव से भी जोड़ कर देख रहे हैं। तो आइए अब हम आपको एक नई बात इस बजट के बारे में बताते हैं। 


दरअसल, इस इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव से पहले जिनकी सैलरी 12 लाख रुपये थी उन्हें 71, 500 रुपया टैक्स देना होता था। लेकिन, अब उन्हें एक रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। जबकि जिनकी सैलरी 13लाख रुपये है उन्होंने अभी 88,400 रुपया टैक्स देना होता है, अब स्लैब में बदलाव से  उन्हें 66,300 रुपये का टैक्स देना होगा, जिससे उन्हें 22,100 रुपये का फायदा होगा। जबकि जिनकी सैलरी 15 लाख रुपया है उन्हें अभी 1.30 लाख टैक्स देना होता था। स्लैब मे बदलाव के बाद अब उन्हें 97.5 हजार रुपया टैक्स देना होगा, जिससे उन्हें 32.5 हजार का फायदा होगा।


 इसके अलावा जिनकी सैलरी 17 लाख रुपया है उन्हें अभी 1.84 लाख टैक्स देना होता था। स्लैब मे बदलाव के बाद अब उन्हें 1.30 लाख रुपया टैक्स देना होगा, जिससे उन्हें 54.6 हजार का फायदा होगा। इसके साथ ही जिनकी कमाई 22 लाख रुपया है उन्हें अभी 3.40 लाख टैक्स देना होता था। स्लैब मे बदलाव के बाद अब उन्हें 2.40 लाख रुपया टैक्स देना होगा, जिससे उन्हें 1 लाख का फायदा होगा। वहीं, जिनकी कमाई  2 लाख रुपया है उन्हें अभी 4.34 लाख टैक्स देना होता था। स्लैब मे बदलाव के बाद अब उन्हें 3.19 लाख रुपया टैक्स देना होगा, जिससे उन्हें 1.14 लाख का फायदा होगा।


बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब और इनकम टैक्स दरों में बदलाव का बजट में प्रस्ताव रखा। चार लाख रुपये की आय पर शून्य कर, चार से आठ लाख रुपये की आय पर 5% प्रतिशत, 8 से 12 लाख रुपये की आय पर 10% और 12 से 16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा।