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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 06 Mar 2025 03:01:26 PM IST
फाइनेंस मिनिस्निटर निर्मला सीतारमण - फ़ोटो Google
New Income tax Bill :नए इनकम टैक्स बिल में अब सोशल मीडिया तक अधिकारियों की पहुँच होगी पहमें कई कड़े प्रावधान किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा .अब आयकर विभाग के अधिकारी टैक्स चोरी के केस में संपत्ति जब्त कर सकते हैं,इसके साथ ही लॉकर और तिजोरी तक खोलने का अधिकार होगा उनको दिया गया है।
अगर किसी व्यक्ति पर अघोषित संपत्ति या टैक्स चोरी की शिकायत आती है,तो अधिकारी उसके घर की कानूनी तौर से तलाशी भी ले सकते हैं। क्लॉज-247 के अंदर यदि किसी व्यक्ति के लॉकर, तिजोरी आय या संपत्ति की जानकारी छिपी है ऐसे में चाबी उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी उसे तोड़ छानबीन कर सकते हैं।
डिजिटल एसेट्स की जांच के मिलेंगे अधिकार
नए नियम और गाइडलाइंस के तहत आयकर अधिकारी अब सोशल मीडिया अकाउंट (फेसबुक, इंस्टाग्राम), बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग अकाउंट को एक्सेस करने का अधिकार प्राप्त होगा.यदि करदाता जांच में सहयोग नहीं करते हैं , तो अधिकारी को पासवर्ड बायपास करने और सेफ्टी सेटिंग्स को ओवरराइड कर करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन,यह सख्ती सिर्फ उन्हीं करदाताओं पर लागू होगी, जिन पर टैक्स चोरी या संपत्ति छिपाने का संदेह होगा। अधिकारी संयुक्त निदेशक, संयुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी जैसे वरिष्ठ पदों पर होंगे उन्हीं को जांच करने के आदेश होंगे।
इस बिल के आने से आयकर विभाग को जांच करने की और अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, जिससे टैक्स चोरी और अघोषित संपत्ति सुगम तरीके से ट्रेस करने में आसानी होगिल।