बिहार के लाल आशीष सिन्हा की दिल्ली में गूंज, सुप्रीम कोर्ट बार चुनाव में दोबारा जीत पटना को मिली नई फोरलेन: एयरपोर्ट के दोनों गेट हुए पहले से अधिक सुगम और नजदीक PATNA: दुधिया मालदह के संरक्षण को मिला प्रोत्साहन, दीघा के आम का दूसरे जिलों में किया जायेगा क्षेत्र विस्तार यात्रीगण कृपया ध्यान दें: पुणे से दानापुर, आनंद विहार से जोगबनी एवं नई दिल्ली-खोरधा रोड जंक्शन के मध्य 01-01 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन Patna News: पटना में श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का हुआ आयोजन, बीजेपी के बड़े नेता हुए शामिल Patna News: पटना में श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का हुआ आयोजन, बीजेपी के बड़े नेता हुए शामिल PATNA: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ बिरसा की बैठक, 16 प्रमुख मांगों पर हुई चर्चा PM Modi Bihar Visit: बिहार को 50 हजार करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की तैयारियों की समीक्षा PM Modi Bihar Visit: बिहार को 50 हजार करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की तैयारियों की समीक्षा Bihar News: नीतीश सरकार ने BAS के एक अधिकारी को किया सस्पेंड, वजह क्या है, जानें....
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 26 May 2025 07:34:15 PM IST
बृजभूषण को मिली क्लीन चिट! - फ़ोटो Google
Brij Bhushan Singh : भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को उन्हें बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसमें इस मामले को रद्द करने की सिफारिश की गई थी।
ठोस सबूतों के अभाव में पुलिस ने 15 जून 2023 को दायर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आरोपों का समर्थन करने वाला कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला। इसी महीने की शुरुआत में इन-चैम्बर सुनवाई के दौरान ही नाबालिग ने अदालत में स्पष्ट कर दिया था कि वह पुलिस जांच से संतुष्ट है और क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में नहीं है।
मामले के बीच नाबालिग पहलवान के पिता ने आरोपों पर फिर से सवाल उठाते हुए दावा किया था कि उनकी बेटी ने सिंह के खिलाफ शिकायत इसलिए दर्ज कराई थी ताकि उसकी ओर से कथित अन्याय का बदला लिया जा सके। कोर्ट ने इस दावे पर भी गौर करते हुए रद्दीकरण का आदेश जारी कर दिया।
यद्यपि इस प्रकरण के अलग पहलवानों ने शरण सिंह के खिलाफ पीओसी अधिनियम के तहत पीछा करने और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, इन आरोपों में भी पुलिस ने नाबालिग से जुड़ी शिकायत को रद्द करते हुए कहा कि उक्त मामले में “कोई पुष्ट सबूत” नहीं मिला। न्यायालय ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर मामले को समाप्त कर दिया है।