ब्रेकिंग न्यूज़

नीतीश सरकार ने अपराधियों पर कसी नकेल, मोतिहारी के कुख्यात राहुल सिंह की 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी जब्त कटिहार का चोर गिरोह जमुई में सक्रिय, चकाई पुलिस ने फिल्मी अंदाज़ में एक घंटे में किया 5 लाख की चोरी का खुलासा समस्तीपुर में पुलिस पर हमला, मारपीट की सूचना पर पूर्व मंत्री के घर पहुंची थी टीम, गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त 100 करोड़ के फर्जी GST रिफंड घोटाले में CBI की रेड, पटना के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर सहित 30 पर केस दर्ज BIHAR: वज्रपात की चपेट में आने से बेगूसराय में 2 की मौत, परिजनों के बीच मचा कोहराम Bihar Dsp Transfer: बिहार के 19 अनुमंडल में नए SDPO की पोस्टिंग, पूरी सूची देखें.... Bihar Transfer Posting: बिहार प्रशासनिक सेवा के 105 अधिकारियों का तबादला, वेटिंग वाले 59 अफसरों को मिली नई जगह, पूरी लिस्ट देखें.... Patna News: पटना पश्चिम के दानापुर-नौबतपुर-खगौल-बिक्रम के इन 18 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की तैयारी...न्यायालय में भेजा गया प्रस्ताव, पूरी लिस्ट देखें.. गया में श्रीविद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन, 5 हजार सुहासिनी महिलाओं ने किया एक करोड़ बार श्रीललिता सहस्त्रनाम का अर्चन VIP नेता संजीव मिश्रा ने झखारगढ़ में चलाया जनसंवाद अभियान, भ्रष्टाचार के खिलाफ फूंका बिगुल, कहा..दो दशकों से रुके विकास को मिलेगी नई रफ्तार

Crime News: खुद को अमित शाह का रिश्तेदार बताकर ठगे 3.90 करोड़...सरकारी टेंडर के दिखाए सपने, अब कोर्ट ने सिखाया सबक

Crime News: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अजय कुमार नय्यर को जमानत देने से मना कर दिया। नय्यर पर खुद को केंद्रीय गृह मंत्री का रिश्तेदार बताकर धोखाधड़ी करने का आरोप है।

1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Wed, 16 Apr 2025 12:07:49 PM IST

Crime News

खुद को अमित शाह का रिश्तेदार बताकर ठगे 3.90 करोड़ - फ़ोटो google

Crime News: एक शख्स ने खुद को अमित शाह का करीबी रिश्तेदार बताकर 3.90 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। अब इस आरोपी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी शख्स का नाम अजय कुमार नैयर है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने अजय कुमार नैयर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।


आपको बता दें कि अजय कुमार नैयर ने कथित तौर पर अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई थी और खुद को अमित शाह का रिश्तेदार बताकर शिकायतकर्ता को 90 करोड़ रुपए की निविदा दिलाने का आश्वासन दिया था और उससे नकद और आरटीजीएस के माध्यम से 3.90 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे।


जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आरोपों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह अदालत आरोपी को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है।