Bihar Crime News: ट्रिपल मर्डर केस के 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा, भूमि विवाद में हुई थी तीन लोगों की हत्या

Bihar Crime News: बिहार में ट्रिपल मर्डर केस में शेखपुरा की कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्रक्रैद की सजा सुनाई है. साल 2023 में भूमि विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जबकि दो लोगों को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया था.

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated May 16, 2025, 4:52:53 PM

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प्रतिकात्मक - फ़ोटो google

Bihar Crime News: बिहार के शेखपुरा में करीब ढाई साल पहले तीन लोगों की भूमि विवाद में हत्या कर दी गई थी। इस ट्रिपल मर्डर केस में दोषी पाए गए 11 दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी के ऊपर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


दरअसल, शेखपुरा सदर प्रखंड के कोरमा थाना क्षेत्र स्थित पुरैना गांव में 28 जनवरी 2023 को भूमि विवाद को लेकर एक अधेड़ अदालत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद प्रतिशोध में रामप्रवेश यादव और उनके बेटे सर्जन यादव की पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। वारदात में कई अन्य लोग भी घायल हुए थे।


दोनों मामलों को लेकर कोरमा थाना में केस दर्ज कराया गया था। मामला प्रधान जिला न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय की कोर्ट में पहुंचा और स्पीडी ट्रायल के जरिए आरोपियों को सजा दिलाई गई। कोर्ट ने ढाई साल के भीतर ट्रिपल मर्डर केस की सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुना दिया।


कोर्ट ने अदालत यादव की हत्या के मामले में राजनंदन यादव, सकलदेव यादव, रविश यादव, देवनंदन यादव, पशुपति यादव और पंकज यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि पिता-पुत्र की हत्या के मामले में अदालत ने हरिनंदन यादव, विलास यादव, कामदेव यादव, श्यामदेव यादव और राजो यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी के ऊपर 20-20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।