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19 महिलाओं को उम्रकैद की सजा, हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

1st Bihar Published by: Updated Thu, 04 Aug 2022 03:16:12 PM IST

19 महिलाओं को उम्रकैद की सजा, हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

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JHARKHAND : खबर झारखंड के गुमला से है, जहां कोर्ट ने एक साथ 19 महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। डायन बिसाही का आरोप लगाकर दो महिलाओं की हत्या किए जाने के मामले में कोर्ट ने 19 महिलाओं को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। गुमला सिविल कोर्ट के एडीजे-1 दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने सभी पर 25-25 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


दरअसल, साल 2013 में गुमला के करंज थाना क्षेत्र के करौंदाजोर टूकूटोली निवासी बेरजनिया इंदवार और एगनेसिया इंदवार पर डायन-बिसाही का आरोप लगाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वारदात वाले दिन गांव में एक युवक की मौत होने के बाद बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में बेरजनिया इंदवार और एगनेसिया इंदवार को भी बुलाया गया था। इसी दौरान खुद को बार-बार निर्दोष बताने के बाद वहां मौजूद अन्य महिलाओं ने दोनों की लाठी डंडे से पीट पीटकर हत्या कर दी थी।


जिसके बाद बेरजनिया की पुत्री सेलेस्टीन ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन बाद में अदालत से बेल मिलने के बाद सभी आरोपी जेल से बाहर आ गई थीं। बुधवार को कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।


उम्रकैद की सजा पाने वाली दोषी महिलाओं में भलेरिया इंदवार, इमिलिया इंदवार, करिया देवी, जरलदीता इंदवार, मंगरी देवी, खिरिस्टीना इंदवार, चिंतामणी देवी, विनिता इंदवार, ज्योति इंदवार, मालती इंदवार, गब्रेला इंदवार, रिजिता इंदवार, मोनिका इंदवार, केसेनसिया इंदवार, नीलम इंदवार, सुशीला इंदवार, कुरमेला इंदवार, ललिता इंदवार और रोजलिया इंदवार शामिल हैं। 19 दोषियों में से कई महिलाएं काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं।