ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव 2025: आज जारी होगी NDA की उम्मीदवारों की सूची, इन लोगों के नाम की हो सकती है घोषणा Bihar Election 2025 : RJD के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे सूरजभान सिंह? कहा - आज रात तक का करें इंतजार, हो जाएगा सब क्लियर Diwali 2025: इस दिवाली पुराने पूजा बर्तनों को बनाएं एकदम नया, जानिए आसान घरेलू नुस्खे Bihar News: सिक्स लेन में तब्दील होगा बिहार का यह फोरलेन, इन जिलों के लोगों को विशेष फायदा Bihar News: बिहार में यहां ठगी करने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे, एक गिरफ्तार; अन्य की तलाश जारी Bihar News: ‘ऑपरेशन जखीरा’ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 392 किलो विस्फोटक बरामद, चार गिरफ्तार AISSEE 2026: कक्षा 6 और 9 के लिए सैनिक स्कूल में प्रवेश का सुनहरा मौका, जानें कब और कैसे कर सकते है अप्लाई? IRCTC Scam Case: राह या राहत? बिहार चुनाव से पहले बढ़ीं लालू परिवार की मुश्किलें, IRCTC घोटाला मामले में आज तय होगा मुकदमा Bihar Weather: बिहार में सुबह-शाम दिखने लगा ठंडी हवाओं का असर, नवंबर से करना होगा भीषण सर्दी का सामना Bihar Election 2025: NDA में तो सब तय फिर इस बात का संकेत देने में लगे हैं नेता जी ! कार्यकर्ता के बहाने दिखा रहे खुद का दर्द या सच में दे रहे संदेश; आखिर क्यों हो रहा ऐसा

23 साल बाद मिला न्याय: हत्या के मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद का सजा, उधार पान नहीं खिलाने पर गोली मारकर ले ली थी जान

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 16 Jun 2023 05:07:52 PM IST

23 साल बाद मिला न्याय: हत्या के मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद का सजा, उधार पान नहीं खिलाने पर गोली मारकर ले ली थी जान

- फ़ोटो

MUNGER: मुंगेर में होली के दिन उधार में पान नही खिलाने से नाराज बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 23 वर्ष बाद मृतक के परिजनों को न्याय मिला है। कोर्ट ने हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्धितीय सुनील दत्त पांडेय की कोर्ट ने सजा का एलान किया।


दरअसल, 19 मार्च 2000 को आरोपी संभा पाठक ने पान दुकानदार मंटू पाठक को उघार में पान खिलाने को कहा था। दुकानदार मंटू पाठक ने उसे कहा था कि पहले से ही दो हजार रूपये उसपर बकाया है, उधार में पान नहीं दूंगा। जिसके बाद आरोपी सम्पा पाठक ने मंटू पाठक को जान मारने की धमकी दी। अगले ही दिन 20 मार्च 2000 को होली के दिन सम्पा पाठक ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर मंटू पाठक को दुकान पर से खींच कर खेत में ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के भाई अरविन्द पाठक के बयान पर पुलिस ने नया रामनगर थाना में केस दर्ज किया था।


लंबी सुनवाई के बाद मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्धितीय सुनील दत्त पांडे की कोर्ट ने शुक्रवार को मंटू पाठक के हत्या के मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने 9 जून 2023 को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद नया रामनगर थाना क्षेत्र के फरदा गांव निवासी सम्भा पाठक, विजय पाठक, लाली कुंवर, गोपाल कुवंर एवं मन्टुन कुंवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।