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1st Bihar Published by: Updated Wed, 01 Dec 2021 09:31:27 PM IST
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PATNA: राज्य में 2446 दारोगा की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी.बी.बजन्थरी ने ये आदेश दिये।
इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व बिहार राज्य सब ऑर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है। कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं जो प्रारंभिक, मुख्य व शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित किए गये है लेकिन बाद में उन्हें सफल उम्मीदवार की सूची से बाहर कर दिया गया।
अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त, 2021 प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीद्वारों का नाम था। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 था। उसके बाद जो सूची जारी हुई उसमें कट ऑफ मार्क्स 75 था, लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं था।
अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ये सभी उम्मीदवार 75.8 के कट ऑफ मार्क्स लाकर सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल थे लेकिन जब कट ऑफ मार्क्स 75 हो गया तब इन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं रखा गया। इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी।