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1st Bihar Published by: Updated Wed, 18 Nov 2020 12:12:42 PM IST
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DESK : शिक्षा विभाग ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का बड़ा फैसला लिया गया है. 31 मार्च, 2019 तक प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी. जिसके लिए नियोजन इकाई को तैयारी करने के लिए कहा गया है.
बता दें कि विभिन्न जिलों से कोर्ट में अपील करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों के मामले में कोर्ट में कार्रवाई पर रोक लगाई है. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रंजीत कुमार सिंह ने सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को पत्र भेजा है.
पत्र में बताया गया है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक तक प्रशिक्षण हासिल करना था. इसके लिए भारत सरकार ने 18 महीने का डीएलएड पाठ्यक्रम का संचालन किया गया था. निर्धारित अवधि तक प्रशिक्षण पूरा कर डीएलएड की मुख्य या पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों को रिजल्ट प्रकाशन के तिथि से वेतन का भुगतान करने और अप्रशिक्षित शिक्षकों को सामान्य या पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर यानी प्रशिक्षण की योग्यता हासिल नहीं करने पर सेवामुक्त करने की कार्रवाई नियोजन इकाई के स्तर से किया जाना है.