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अमित लोढ़ा को पटना HC से झटका, इस मामले में FIR खारिज करने से इनकार

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 23 Jan 2024 07:29:52 AM IST

अमित लोढ़ा को पटना HC से झटका, इस मामले में FIR खारिज करने से इनकार

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PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बिहार कैडर के आईपीएस अमित लोढ़ा की क्रिमिनल रीट याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया।


दरअसल, न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठे ने जांच एजेंसी विशेष निगरानी इकाई को छह महीने के भीतर अनुसंधान को तार्किक अंत तक ले जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अनुसंधान में याचिकाकर्ता आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य होंगे।


मालुम हो कि, अमित लोढ़ा ने विशेष निगरानी इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। लोढ़ा पर आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, मगध रेंज, गया, में अपनी पोस्टिंग के बाद से ही फ्राइडे स्टोरी टेलर एलएलपी और अन्य के साथ मिलकर आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने और अवैध रूप से निजी व्यापार में शामिल होकर अवैध कमाई की।


अवैध कमाई करने और काले धन को सफेद करने के लिए उन्होंने अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक बिहार डायरी का उपयोग खाकी द बिहार चैप्टर नामक एक वेब श्रृंखला के निर्माण किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने सात करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित की है, जबकि सभी कानूनी स्रोतों से उसकी कुल आय बिना किसी कटौती के दो करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।