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1st Bihar Published by: Updated Mon, 21 Dec 2020 08:43:43 PM IST
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ARA : समस्तीपुर जिले में पोक्सो एक्ट में एक आरोपी को 7 साल की सजा मिलने के बाद आरा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया. सोमवार को कोर्ट ने रेप के एक मामले में बलात्कारी शख्स को दस साल की कैद की सजा सुनाई. इतना ही नहीं कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
आपको बता दें कि बिहार के आरा शहर के टाउन थाना इलाके में पिछले साल नाबालिग के साथ दरिंदगी की एक घटना सामने आई थी. इसी मामले में सोमवार को कोर्ट ने दोषी मनीष कुमार को 10 साल की सजा सुनाई. आपको बता दें कि मनीष कुमार भोजपुर जिले के बेगमपुर इलाके के वार्ड नंबर 33 का रहने वाला है.
विशेष पॉक्सो कोर्ट सह एडीजे छह वैष्णव शंकर मेहरोत्रा ने बलात्कारी मनीष कुमार को लेकर यह सजा सुनाई. जानकारी मिली है कि अभियुक्त को दोषी पाते हुए कोर्ट ने दस साल की सश्रम कारावास और तीस हजार रुपये फाइन की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि पीड़िता को देनी है. राशि नहीं देने पर अभियुक्त की कारावास की सजा एक साल बढ़ जायेगी. विशेष लोक अभियोजक के अनुसार आरोपित ने पिछले साल 15 साल की किशोरी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया था. उसे लेकर टाउन थाने में आरोपित के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस किया गया था.
उसमें कहा गया था कि 8 फरवरी को आरोपित किशोरी को अपने मां और पिता से मिलाने के बहाने घर ले गया था. लेकिन वहां कोई नहीं था. उस दौरान मनीष कुमार ने किशोरी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद शादी का झांसा देकर भी पांच-छह बार किशोरी के साथ रेप करता रहा. इस मामले में केस के आईओ और डाक्टर सहित पांच लोगों की गवाही करायी गयी थी।