Bihar Bhumi: चकबंदी वाले गांवों में भू-अर्जन राशि किसे मिलेगी ? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ACS ने सभी DM को भेजा पत्र..दिया यह निर्देश,जानें... Bihar Crime News: बिहार में तीन गाड़ियों से 35 लाख की विदेशी शराब जब्त, अनलोडिंग के दौरान अचानक पहुंच गई पुलिस Bihar Crime News: बिहार में तीन गाड़ियों से 35 लाख की विदेशी शराब जब्त, अनलोडिंग के दौरान अचानक पहुंच गई पुलिस छपरा में प्रेम प्रसंग का दुखद अंत: पहले प्रेमी ने दी जान, अब प्रेमिका ने भी की आत्महत्या Mansoon Session: मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, सदन में SIR और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामे के आसार Mansoon Session: मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, सदन में SIR और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामे के आसार Bihar Politics: वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी ने जताई बड़ी आशंका, यादवों का नाम लेकर क्या बोले? Bihar Politics: वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी ने जताई बड़ी आशंका, यादवों का नाम लेकर क्या बोले? सुरक्षा पर सवाल: बेगूसराय में NH पर बच्चों से लगवाया स्कूल वैन में धक्का, वीडियो वायरल नशा जो ना कराये: नशेड़ी ने गाजर-मूली की तरह सांप को जिंदा चबाकर खाया, अस्पताल में भर्ती
1st Bihar Published by: Updated Wed, 08 Dec 2021 09:15:06 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: पटना हाईकोर्ट ने सीतामढ़ी डीएम को कोर्ट की अवमानना मामले में अपने जवाब के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है। संजय कुमार झा की याजिका पर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने सुनवाई की।
पटना हाईकोर्ट द्वारा दो बार आदेश होने के बावजूद राज्य सरकार की तरफ से जवाब दायर नहीं होने पर सीतामढ़ी डीएम के खिलाफ अवमानना का मामला करार देते हुए कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया गया।
याचिकाकर्ता द्वारा बाढ़ राहत कार्यों के सिलसिले में राज्य सरकार की तरफ से भुगतान लंबित रखने के खिलाफ यह याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट ने पिछले तीन सुनवाई को लेकर बार-बार जवाब तलब किया था लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब दायर नहीं किया गया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीतामढ़ी डीएम को स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि अगली सुनवाई तक जवाब नहीं दायर की गयी तब डीएम को खुद कोर्ट में हाज़िर होना होगा।
आज सुनवाई में न तो जवाब दायर किया गया और न ही सीतामढ़ी डीएम कोर्ट में उपस्थित रहे। हाईकोर्ट ने इसे प्रथमदृष्टया अवमानना का मामला करार देते हुए यह आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को होगी।