BIHAR JOB : बिहार में इतने पोस्ट के लिए निकली ADEO की बहाली, यहां पढ़ें हर डिटेल्स सासाराम रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत एक्सप्रेस का भव्य स्वागत, ड्राइवर और गार्ड को लोगों ने खिलाई मिठाई, माला पहनाकर किया स्वागत EOU RAID : अधीक्षण अभियंता के घर पर रेड, EOU से बचने के लिए पत्नी ने जलाया नोटों का बंडल, फिर भी 35 लाख कैश...करोड़ों के जमीन के कागजात बरामद Governor salary in India: राज्यपाल की कितनी होती है सैलरी? जानें... कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती है इस पद पर Bihar Politics: मुंगेर में राहुल और तेजस्वी का भारी विरोध, आंबेडकर की प्रतिमा का करना था अनावरण,लेकिन नहीं रुका काफिला Becoming doctor in USA: बिना रेजिडेंसी अमेरिका में प्रैक्टिस कर सकते हैं भारतीय MBBS डॉक्टर? जानिए...पूरी डिटेल PM Modi Bihar Visit: CM नीतीश ने सिमरिया में मोदी से कर दीबड़ी मांग, PM ने पलक झकपते किया पूरा; पढ़िए क्या है पूरी खबर Bihar Education: बिहार के इस जिले में टीचरों ने किया बड़ा खेल, अब चली जाएगी नौकरी PATNA NEWS: राजधानी में डीलर पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर खदेड़ा Bihar SIR : SIR के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राजद और कांग्रेस को लगाई फटकार, जानिए क्या कहा
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 03 Jan 2024 07:20:22 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : ‘हिट एंड रन’ मामलों को लेकर नए कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार देशभर के ट्रक ड्राइवरों के तरफ से हड़ताल किया जा रहा है और जमकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। ऐसे में हड़ताल और प्रदर्शन के बीच सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के बीच लंबी बातचीत हुई। दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। अब संगठन ने देशभर के ट्रक चालकों से हड़ताल समाप्त करने और काम पर लौट जाने की अपील की है।
ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार के महासचिव राजकुमार झा ने कहा कि- गृह सचिव अजय भल्ला से अभी सिर्फ आश्वासन मिलने की सूचना मिली है। इसके आधार पर हड़ताल वापस नहीं लिया जा रहा है। अब चूंकि यह हड़ताल मजदूर संघ का भी है और ट्रक और ड्राइवर चालकों का तो है ही। इसलिए आज यानी बुधवार को समीक्षा कर और बातचीत करके ही कुछ ठोस निर्णय लिया जाएगा। तब तक स्थिति जस की तस बनी रहेगी।
वहीं बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि फिलहाल हड़ताल खत्म करने का आश्वासन मिला है। जिसपर कल बैठक कर के निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के साथ बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा - हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की।
उन्होंने कहा, भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
आपको बताते चलें कि, हिट एंड रन मामलों में सजा को 10 साल तक बढ़ाने का नया प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि जो वाहन चालक सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटना के बाद भाग जाते हैं जिससे किसी की मौत हो जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।