1st Bihar Published by: First Bihar Updated Oct 07, 2024, 6:35:23 AM
- फ़ोटो
PATNA : बिहार सरकार ने सितंबर महीने के पहले सप्ताह में आई बाढ़ से फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है। कृषि विभाग ने इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सिंचित क्षेत्र के किसानों को प्रति हेक्टेयर 17 हजार एवं असिंचिंत क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 8500 रुपये के गणित राशि भुगतान की तैयारी की जा रही है।
दरसअल, सितंबर के पहले सप्ताह में गंगा में अत्यधिक पानी आने से कई जिलों के किसानों की बड़े पैमाने फसल नष्ट हो गई थी। इसके लिए सरकार ने फसल क्षति लागत अनुदान देने का निर्णय किया है। कृषि विभाग ने इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। रविवार आवेदन पोर्टल का विंडो भी खोल दिया गया है।अभी तक के आकलन के अनुसार, लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर में फसल का नुकसान हुआ है। हालांकि, यह आंकड़ा अधिकृत नहीं है, क्योंकि जिलों से अभी तक पंचायतवार डाटा नहीं भेजा गया है।
वहीं,33 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के लिए तत्काल कृषि विभाग की ओर से अनुदान भुगतान के लिए दो सौ करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसमें सिंचिंत क्षेत्र के किसानों को प्रति हेक्टेयर 17 हजार एवं असिंचिंत क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 8500 रुपये के गणित राशि भुगतान की तैयारी की जा रही है। अंतिम रूप से आवेदन प्राप्त होने के बाद कृषि विभाग के समन्वयक से जांच कराएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर एडीएम आपदा अनुदान की अनुशंसा करेंगे। इसके बाद किसानों के बैंक खाते में अनुदान का भुगतान किया जाएगा।