ब्रेकिंग न्यूज़

वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी

बड़ी खबर: रईस खान ने कोर्ट में किया सरेंडर, सिपाही हत्याकांड में चल रहा था फरार

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 19 May 2023 04:32:48 PM IST

बड़ी खबर: रईस खान ने कोर्ट में किया सरेंडर, सिपाही हत्याकांड में चल रहा था फरार

- फ़ोटो

SIWAN: बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां सिपाही हत्याकांड मामले में फरार चल रहे रईस खान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सिपाही वाल्मिकी यादव हत्याकांड में सीवान कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद रईस खान ने पटना हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी लेकिन हाई कोर्ट से अर्जी रद्द होने के बाद रईस खान ने शुक्रवार को स्पर्श अग्रवाल के कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।


दरअसल, सीवान के चर्चित अयूब-रईस ब्रदर्स का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है।  सीवान में वर्चस्व को लेकर खान ब्रदर्श का शहाबुद्दीन से छत्तीस का आंकड़ा रहा है।पिछले एमएलसी चुनाव में रईस खान ने अपनी किस्मत आजमाई थी लेकिन उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। रईस खान पर बिहार पुलिस के सिपाही वाल्मिकी यादव की हत्या का आरोप है। इस मामले में नीचली अदालत से जमानत रद्द होने के बाद रईस खान ने बेल के लिए पटना हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी लेकिन वहां से भी उसे झटका लगा था।


हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिपाही हत्याकांड में फरार रईस खान शुक्रवार को अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचा और खुद को सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने रईस खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रईस खान ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। सरकार से जांच की मांग करने के बावजूद जांच नहीं कराई जा रही है और बेवजह परेशान किया जा रहा है।


बता दें कि पिछले साल 7 सितंबर को बदमाशों ने सिसवन थाना की पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था। ताबड़तोड़ फायरिंग में गोली लगने से कांस्टेबल वाल्मिकी यादव की मौत हो गई थी। इस मामले में रईस खान, मो. आफताब, अभय यादव और वीरेंद्र राम को नामजद आरोपी बनाया गया था। तीन आरोपियों ने पहले ही सरेंडर कर दिया था और अब मामले में फरार चल रहे रईस खान ने भी कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है।