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1st Bihar Published by: Updated Tue, 23 Mar 2021 07:22:42 AM IST
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PATNA : राज्य के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों यानी बीएड कॉलेजों में लेक्चररों की बहाली को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में की गई 451 लेक्चररों की बहाली को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने रवि कुमार समेत कई अन्य की तरफ से दायर तीन रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है।
इस मामले में पटना हाईकोर्ट के अंदर आवेदकों की तरफ से अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह और योगेंद्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि बीपीएससी ने साल 2016 में सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 478 लेक्चररों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था। इस विज्ञापन में विकलांग छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए 38 समावेशी शिक्षा के लिए रखे गए थे। लेकिन इन पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की गई। यहां तक कि प्रकाशित विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं किया गया। नियुक्ति संबंधी नियमों का उल्लंघन बताते हुए याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सरकार को बार-बार जवाब दाखिल करने का मौका दिया लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अब कोर्ट ने अपने आदेश में पूरी बहाली कोई निरस्त कर दिया है। बीएड कॉलेजों में लेक्चररों की बहाली को कोर्ट के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है।