ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार सरकार का बड़ा फैसला, मुंगेर के सीताकुंड का होगा कायाकल्प; सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों की योजना मंजूर Success Story: दादा का सपना किया साकार, पहले ही प्रयास में UPSC क्लियर कर बनीं IAS Bihar News: आरा में आवारा कुत्ते का 2 मासूमों पर हमला, बड़े भाई की मौत, छोटा गंभीर हालत में PMCH रेफर Baba Bageshwar in Bihar: धर्म से बड़ी कोई जात नहीं... बिहार में बाबा बागेश्वर का भावुक संदेश, अगला जन्म यहीं मिले तो अच्छा ! Hera Pheri 3: परेश रावल ने छोड़ी फिल्म तो अक्षय ने भेजा 25 करोड़ का लीगल नोटिस, अब निर्देशक प्रियदर्शन का आया बयान Congress files fir against arnab goswami : अर्णब गोस्वामी पर क्यों हुआ केस दर्ज? तुर्किए में ऑफिस के झूठे दावे पर कांग्रेस भड़की! Bihar Police: पटना में ऱिश्वतखोर दारोगा 50 हजार रू घूस लेते गिरफ्तार, महिला की शिकायत पर निगरानी ने टांग लिया Bihar News: गरीब कन्याओं की शादी में सहारा बने अजय सिंह, तीन परिवारों को दी आर्थिक सहायता Gupteshwar Pandey on manish pandey : PMCH के Doctors को परमवीर चक्र दो! मनीष कश्यप को बताया पाकिस्तानी जनरल... पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडेय का जोरदार कटाक्ष! Bihar Police: थानेदार ने दुकानदार से लाखों रू का सामान लिया...पैसा मांगने पर केस में फंसा दिया, चंपारण DIG ने मनबढू इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड

बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में फर्जी आंसर शीट का मामला, हाईकोर्ट ने निगरानी जांच का दिया आदेश

1st Bihar Published by: Updated Sat, 17 Jul 2021 07:05:11 AM IST

बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में फर्जी आंसर शीट का मामला, हाईकोर्ट ने निगरानी जांच का दिया आदेश

- फ़ोटो

PATNA : बिहार बोर्ड की तरफ से आयोजित इंटर की परीक्षा का आंसर शीट बदले जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने निगरानी जांच का आदेश दिया है। बोर्ड की परीक्षा में मूल आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका के पहले और अंतिम पन्ने के बीच लिखा हुआ पुराना आंसर शीट स्टेपल करने के मामले में हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह मामूली कदाचार का मामला नहीं बल्कि एक बड़े रैकेट की आशंका को दिखाता है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की निगरानी जांच का आदेश दिया है। 


दरअसल यह पूरा मामला बीते साल इंटर की परीक्षा से जुड़ा हुआ है। इंटर की परीक्षा देने वाले मो इरफान के आंसर शीट मूल्यांकन के दौरान गड़बड़ी पाई गई थी

 दरभंगा स्थित लोहिया चरण सिंह कॉलेज जो इंटर परीक्षा केंद्र था। वहां एग्जाम देने वाले इरफान के आंसर शीट में लिखा हुआ पुराना आंसर स्टेपल किया गया था। गड़बड़ी सामने आने के बाद बोर्ड ने इरफान के रिजल्ट को ना केवल रद्द कर दिया था बल्कि परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी थी। 


बोर्ड के फैसले के बाद मो. इरफान की तरफ से पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ में निगरानी ब्यूरो के एडीजी से पूरे प्रकरण की प्रारंभिक जांच कराने और इस रैकेट में जो भी कर्मी और अधिकारी जिम्मेदार पाए जाएं उन सभी का नाम सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने देने को कहा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 3 अगस्त तक निगरानी की तरफ से की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कोर्ट को मुहैया कराई जाए।