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बिहार विधानसभा चुनाव : आयोग की गाइडलाइन से उलट निर्वाचन विभाग का फरमान, बगैर मास्क वोटर पहुंचे तो जुर्माना देना होगा

1st Bihar Published by: Updated Sun, 06 Sep 2020 06:53:26 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव : आयोग की गाइडलाइन से उलट निर्वाचन विभाग का फरमान, बगैर मास्क वोटर पहुंचे तो जुर्माना देना होगा

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PATNA : कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव कराने के लिए रात दिन तैयारी में जुटे चुनाव आयोग की गाइडलाइन को निर्वाचन विभाग के आदेश नहीं उलट दिया है। पिछले दिनों केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक विस्तारित गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन में बताया गया था कि अगर कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव होंगे तो किन नियमों का पालन किया जाएगा इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि अगर कोई वोटर बगैर मास्क के बूथ पर पहुंचता है तो उसे मास्क मुहैया कराया जाएगा लेकिन अब आयोग की गाइडलाइन को निर्वाचन विभाग ने उलट डाला है। 


निर्वाचन विभाग की तरफ से जो नया आदेश जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बगैर मास्क के बूथ पर पहुंचता है तो उसे जुर्माना देना होगा। बगैर मास्क वाले व्यक्ति से 50 रुपये जुर्माना वसूलने की बात कही गई है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन विभाग मास्क मुहैया नहीं कराएगा। निर्वाचन विभाग की तरफ से चुनाव के मद्देनजर जो प्लान तैयार किया गया है उसमें कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जिनके द्वारा मात्र का उपयोग नहीं किया जाएगा उनसे 50 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से जारी एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 2020 रेगुलेशन की अधिसूचना का हवाला दिया गया है। 


राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास की तरफ से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को जारी किए गए प्लान में जुर्माने के प्रावधान का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि पुरुष और महिला वोटरों के लिए अलग शेड वाला वेटिंग एरिया मतदान केंद्रों पर बनाया जाएगा जिसमें कुर्सी-दरी की व्यवस्था होगी। इसके अलावा बूट ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। मतदान केंद्र के प्रवेश और निकास द्वार पर साबुन और पानी की व्यवस्था रखने की बात कही गई है। सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया जाएगा और साथ ही साथ थर्मल स्कैनर की भी व्यवस्था की जाएगी।