1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sep 05, 2023, 10:17:17 AM
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DARBHANGA : बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। राज्य के अंदर शायद कहीं भी नशा से जुड़ा कोई भी कारोबार करने की छुट्ट नहीं दी गई है। ऐसे में अब इस नियम के उलंघन का मामला निकल कर सामने आया है। दरभंगा की सिविल कोर्ट ने इसके बाद इस मामले में सजा सुनाई है। सबसे बड़ी बात है यह सजा कोई शराब का गांजा बेचने या पीने के मामले में नहीं बल्कि भांग बेचने पर सजा सुनाई गई।
दरअसल, दरभंगा की सिविल कोर्ट ने पहली बार भांग बेचने के आरोप में दो शख्स को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। इतनी ही नहीं उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। माना जा रहा है कि दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में यह पहला अनोखा मामला हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक दरभंगा जिला कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को भांग एवं शराब बेचने के आरोप में सजा सुनाई।
बताया जा रहा है कि, पुलिस ने बहादपुर के बलभद्रपुर नवटोल के रहने वाले देंवेंद्र झा और मिथिलेश झा को भांग बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से एक किलोग्राम भांग बरामद की गई थी। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी करार दिया। उन्हें पांच साल जेल में रहने और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा मिली है।
आपको मालूम हो कि,भांग एक नशीला पदार्थ है। यह बिहार में काफी प्रचलित है। गांव-शहरों में गली-गली पान दुकानों पर भांग आसानी से मिल जाती है। माना जा रहा है कि अभी तक भांग बेचने के लिए किसी को भी इतनी बड़ी सजा नहीं हुई है। इस कारण यह मामला काफी चर्चा में आ गया है।