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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 15 Oct 2024 07:15:32 PM IST
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PATNA: बिहार में अब अवैध खनन करना भारी पड़ेगा। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इसके प्रावधानों को और भी सख्त कर दिया है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार खनीज संशोधन नियमावली 2024 को अपनी मंजूरी दे दी है। अवैध खनन करने पर दंड को बढ़ा दिया गया है और जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है।
दरअसल, बिहार में अवैध खनन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। राज्य के बालू घाटों पर बर्चस्व को लेकर आए दिन गोलीबारी और लोगों की हत्याएं हो रही हैं। वहीं खनन माफिया बिना किसी भय के अपने काम में लगे हुए हैं। खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कई बार तो खनन विभाग के कर्मियों और पुलिस के जवानों पर हमला बोल चुके हैं। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कानून को और भी सख्त कर दिया है।
बिहार सरकार ने बिहार खनिज (समानुदान,अवैध खनन,परिवहन एवं भंडारण निवारण)( संशोधन)नियमावली 2024 की स्वीकृति दी है। ई नीलामी की पूरी प्रक्रिया 15 दिन के अंदर होगी। नए प्रावधान के तहत अब अवैध खनन करते पकड़े जाने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ सजा के प्रावधानों को भी पहले से सख्त किया गया है।
वहीं नए नियमावली में खनीज सम्पदा की ढुलाई करने वाली गाड़ी जैसे मेटा डोर, हाफ ट्रक,फूल बॉडी ट्रक आदि का घाट संरक्षण फी को इज़ाफ़ा किया गया है। छह से अधिक चक्के वाले पर नया दर लागू होगा। हालाकि नए अधिनियम में प्राइवेट जमीन की खुदाई में रॉलिटी वसूली नहीं होगी। बिना किसी रोक टोक का यह होगा।