Bihar Police: 4 हजार से ज्यादा पदों पर बिहार पुलिस ड्राइवर की होगी बहाली, महिलाओं के लिए इतने पद आरक्षित Bihar Crime News: बिहार में खेत में पानी जाने को लेकर खूनी संघर्ष, रिटायर्ड होमगार्ड जवान को मारी गोली Iraq Shopping Mall Fire: इराक के शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, 50 लोगों की जिंदा जलकर मौत Iraq Shopping Mall Fire: इराक के शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, 50 लोगों की जिंदा जलकर मौत पारस अस्पताल में परिजनों पर पहरा और कातिलों की एंट्री फ्री ? सवालों के घेरे में अस्पताल की व्यवस्था-कर्मी, पटना पुलिस इस एंगल पर भी कर रही जांच PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर हाई अलर्ट, दो दिनों के लिए भारत-नेपाल सीमा सील PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर हाई अलर्ट, दो दिनों के लिए भारत-नेपाल सीमा सील Bihar Crime News: बिहार में तमंचे पर डिस्को, डांस पार्टी में डांसर के साथ हथियार लहराते युवकों का वीडियो वायरल Free Ayodhya Trip: मुफ्त में करें अमृत भारत एक्सप्रेस से अयोध्या यात्रा, 18 जुलाई को इस स्टेशन से खुलेगी ट्रेन Bihar Crime News: बिहार से चार वियतनामी YouTuber अरेस्ट, मारपीट और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप
1st Bihar Published by: Updated Wed, 17 Nov 2021 07:19:23 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में बालू की किल्लत दूर करने के लिए राज्य सरकार बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। राज्य के 8 जिलों में बालू खनन के लिए नए बंदोबस्तधारियों की तलाश शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद पटना, भोजपुर, सारण, गया, औरंगाबाद, जमुई, रोहतास और लखीसराय में बालू खनन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। इस बार सरकार ने खनिज विकास निगम को नए बंदोबस्तधारियों की तलाश की जिम्मेदारी दी है। निगम ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
खनिज विकास निगम की तरफ से इन जिलों में टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो एजेंसी अहर्ताओं को पूरा करेगी उसे बालू घाट की बंदोबस्ती दे दी जाएगी। ई ऑक्शन की प्रक्रिया 4 दिसंबर को पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद बालू घाट नए बंदोबस्तधारियों को सौंप दिए जाएंगे।
आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की इस्टर्न जोन बेंच, कोलकाता द्वारा इन आठ जिलों में बालू खनन पर 5 अक्टूबर को रोक लगी दी थी। इन जिलों के बालू घाटों की पर्यावरणीय स्वीकृति पर एनजीटी ने रोक लगायी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने प्रक्रिया रोक दी थी। हालांकि बाद में इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और बिहार में बालू खनन की प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया था।