Bihar News: 2 बच्चों की माँ से अँधेरे में मिलने पहुंचा 4 बच्चों का पिता, गाँव वालों ने फिर ऐसे उतारा प्यार का भूत justice Yashwant Verma case: जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए दी मंजूरी Jyoti Malhotra: पाकिस्तानी जासूस की रडार पर बिहार का यह लोकप्रिय मंदिर? सक्रिय हुई पुलिस Saudi Arabia: 8 महीने से न वेतन, न खाना.. सऊदी अरब में फंसे बिहार के दर्जनों मजदूर Ram Gopal yadav caste remarks controversy: विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जातिसूचक टिप्पणी की जांच करेगा SC-ST आयोग Natural Hydrogen: धरती की गहराइयों में मिला खजाना, 1.70 लाख साल तक दुनिया को नहीं होगी स्वच्छ ऊर्जा की कमी Bihar News: अब निजी एजेंसी नहीं, भवन निर्माण विभाग खुद करेगा निर्माण सामग्री की जांच Hon Hai: काम न आया ट्रंप का मुंह फुलाना, Apple की पार्टनर कंपनी भारत में करेगी 12,800 करोड़ का निवेश Bihar crime news: मस्जिद के सामने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, लोगों में दहशत का माहौल Bihar Heavy Rain Alert: इन जिलों में भारी बारिश की संभावना, वज्रपात को लेकर भी IMD ने चेताया
1st Bihar Published by: Updated Thu, 06 May 2021 09:27:35 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने सूबे में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है. ऐसे में जरूरी कार्यों के लिए निजी वाहनों के परिचालन का आदेश दिया गया है लेकिन इस लिए ई-पास बनवाने को कहा गया है. इसको लेकर डीएम ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत निजी वाहनों का ई-पास तीन केटेगरी का होगा. ई-पास के लिए serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.
जिला प्रशासन ने अंतर जिला वाहन ई-पास के लिए पटना सिटी मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है. जिला के भीतर जाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को अधिकार दिया है. डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मान्य पटना जिले में व्यापार के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ई-पास देंगे. यदि जिले के बाहर आवागमन की मांग करेंगे तो पटना के सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किया जाएगा. व्यक्तिगत कार्य से पटना जिला के भीतर अथवा दूसरे जिले के लिए सिटी मजिस्ट्रेट स्तर से ई-पास निर्गत किया जाएगा.
सार्वजनिक परिवहन वाले वाहन क्षमता से 50 फीसद यात्री के साथ चलेंगे. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए यात्री जिनके पास टिकट होगा. स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मी और सेवक के अलावा सरकारी कार्य में लगे वाहनों का परिचालन जारी रहेगा. आवश्यक सेवाओं वाले वाहन के साथ मालवहक का परिचालन हो सकेगा. वहीं अखबार की बिक्री और परिवहन में लगे वाहनों पर कोई रोक नहीं है. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस से जुड़े वाहनों का परिचालन जारी रहेगा.
पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस संबंध में पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि सुबह अखबार की बिक्री करने वाले हॉकर को नहीं रोका जाएगा. यदि अखबार लेकर कोई वाहन आवागमन कर रहा है तो उसे नहीं रोकना है. मीडिया के कार्य में लगे वाहनों का परिचालन यथावत जारी रहेगा. लॉकडाउन में वाहनों के परिचालन के संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है. किस-किस कार्य के लिए वाहनों का पास लेना अनिवार्य है, उसकी सूची जिला प्रशासन ने जारी कर दी है.