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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 25 Feb 2023 09:38:55 AM IST
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PATNA : बिहार सरकार ने सरकारी वकीलों की फीस में बढ़ोतरी कर दी है. बता दे इस मामले में विधि विभाग ने पत्र जारी कर दिया है. पत्र में विधि विभाग की तरफ से बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट और अन्य व्यवहार न्यायालय में सरकार की ओर से विधि पदाधिकारियों एवं अन्य वकीलों, सहायक वकीलों और निजी लिपिकों के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है.
बता दे हाइकोर्ट में नियुक्त अपर महाधिवक्ता को अब पौने दो लाख रुपया महीना दिया जायेगा. राजकीय वकील को 1.40 लाख, सरकारी वकील और स्थायी सलाहकार को 1.20 लाख, अपर लोक अभियोजक और SC-ST केस के वकील को 70 हजार रुपये और सहायक लोक अभियोजक को 60 हजार रुपये महीना दिये जायेंगे.
विधि विभाग की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गयी. पटना हाइकोर्ट ने भी सरकार को हाई कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट के सरकारी वकीलों के फीस बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए थे. अब मुख्य सचिव के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया.