Bihar election 2025 : मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव से 18 सीटें देने पर बनी सहमति, कांग्रेस और वाम दलों के बीच जारी संघर्ष Bihar Election 2025: सम्राट और पांडे लड़ेंगे विधानसभा चुनाव: चैलेंज करने वाले जनसुराज के संस्थापक खुद हटे पीछे, चुनाव लड़ने पर किया खुलासा CBSE New Notice: CBSE छात्रों को अलर्ट – 3 दिन में पूरा करें रजिस्ट्रेशन वरना हो सकती है परेशानी Bihar Assembly Election: बिहार चुनाव में मनी पावर रोकने के लिए चुनाव आयोग का सख्त निर्देश, अब तक 33.97 करोड़ की जब्ती Bihar Election: बिहार में यहां BJP को बड़ा झटका, दशकों पुराने नेता ने छोड़ा पार्टी का दामन बिहार चुनाव 2025: नेताओं की पार्टी बदलने और टिकट बंटवारे से उलझा चुनावी मैदान; उम्मीदवारी गई तो विदा हो गए, बात बनी तो आ गए वापस Bihar Election 2025: बिहार में योगी के अधिकारी करवाएंगे चुनाव, निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश Bihar Election 2025 : JDU का कैंडिडेट तय; आज जारी होगी पहली लिस्ट, चुनाव प्रचार करने निकल रहे नीतीश Internship: जल शक्ति मंत्रालय में इंटर्नशिप का मौका! हर महीने मिलेंगे 15,000 स्टाइपेंड, जानें कब तक कर सकते है आवेदन Bihar Assembly Election 2025 : विजय कुमार सिन्हा और सुनील कुमार का नामांकन आज; दिल्ली की सीएम के साथ पहुंचे पहुंचेंगे डीएम ऑफिस; जुटेगा समर्थकों की भीड़
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 31 Aug 2023 08:42:33 AM IST
- फ़ोटो
PATNA: बिहार में बदहाल हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा केके पाठक ने उठा लिया है। शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद से ही वे एक्शन में हैं और ताबड़तोड़ नए नए फैसले ले रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों के बाद अब केके पाठक का डंडा निजी कोचिंग संस्थानों पर चला है। शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन नियमावली 2023 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। एक सप्ताह के बाद नियमावली को लागू कर दिया जाएगा।
इस नई नियमावली के तहत अब बिहार में कोचिंग संचालनके लिए रजिस्ट्रेशन को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। किसी भी कोचिंग संस्थान के रजिस्ट्रैशन पर फैसला लेने के लिए जिलों के डीएम को पंजीकरण समिति गठन करने का निर्देश दिया गया है। कोचिंग संस्थानों को नियमावलीलागू होने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी कोचिंग संस्थान के आवेदन पर कोचिंग में छात्र-छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला पंजीकरण समिति उसके रजिस्ट्रेशन पर फैसला लेगी।
बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन नियमावली 2023 में छात्र-छात्राओं को कोचिंग संस्थान की शिकायत करने का भी अधिकार दिया गया है। छात्र-छात्राएं कोचिंग संस्थान के खिलाफ एसडीओ के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायत सही मिलने पर दंड का भी प्रावधान है। अगर कोई कोचिंग संस्थान दो बार दंडित हो जाए तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। इतना ही नहीं रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद कोचिंग चलाने पर संपत्ति जब्त होगी और छह महीने में जुर्माना नहीं देने पर उसकी नीलामी तक कर दी जाएगी।
बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन नियमावली 2023 में जिलों के डीएम को काफी कुछ अधिकार दिए गए हैं। डीएम चाहें तो कोचिंग संस्थान के फीस में कटौती कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने हिसाब से कोचिंग संचालन के समय को बदल भी सकते हैं। इसके साथ ही डीएम को कई अन्य तरह के भी अधिकार दिए गए हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक ने पहले ही सारे कोचिंग संस्थानों को सुबह 9 से शाम 4 तक बैन कर दिया था। सरकारी स्कूल और कॉलेज में क्लास छोड़कर बच्चे इन कोचिंग में जाते थे जिससे अटेंडेंस कम हो रहा था, जिसको लेकर केके पाठक ने आदेश जारी किया था।