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1st Bihar Published by: Updated Thu, 30 Apr 2020 08:16:26 AM IST
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PATNA : कोरोना महामारी के बीच बिजली विभाग ने अपने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. यदि किसी उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति खराब है तो तीस जून तक बिल बकाया रहने पर भी किसी की बिजली नहीं काटी जाएगी. बुधवार को यह फैसला बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी और सदस्य राजीव अमित ने सुनाया है.
वही समय पर ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने वाले ग्राहकों को एक फीसदी अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा, यानी ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने पर अब 3.5 फ़ीसदी की छूट मिलेगी, पहले 2.5 फीसदी थी. यह 1 अप्रैल से ही लागू होगा. बिजली कंपनी ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर उपभोक्ताओं की सेवाओं को देने में होने वाली देरी के संबंध में लगने वाले जुर्माने को 30 जून तक माफ करने का प्रस्ताव दिया था. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने फैसला दिया है.
इसके तहत उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन देने, बिजली बिल में सुधार करने, ट्रांसफार्मर बदलने, उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी पर ब्याज देने जैसे काम के लिए समय सीमा तय है. समय सीमा के अंदर काम नहीं होने पर जुर्माना का प्रवाधान है. लेकिन महामारी के इस दौर में उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाले दावे पर कंपनी को कोई जुर्माना नहीं देना होगा. क्योंकि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कार्य समय पर नहीं हो पा रहा है.