ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Politics OTT Series: 'बिहार से हैं क्रोमोसोम में राजनीति हैं ...', जानिए बिहार की पॉलिटिक्स को समझने के लिए क्यों देखना चाहिए यह सीरीज; क्या है खास BIHAR ELECTION : 20 रुपए में एक रसगुल्ला तो पुड़ी-सब्जी के लिए 30 रुपए हुआ तय; चुनाव आयोग ने तय कर रखा है प्रत्याशियों के खर्च की दरें Diwali 2025: दूर कर लें कंफ्यूजन! 20 या 21 अक्टूबर कब है दीपावली? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा का सही समय Bihar news: बिहार विधान परिषद में नौकरी करने का सुनहरा मौका, निकली इतने पदों पर भर्ती; जानिए कैसे करें आवेदन School Fees : स्कूलों में डिजिटल ट्रांसपेरेंसी का बड़ा कदम, अब UPI से होगी फीस पेमेंट; खत्म होंगी लंबी लाइनें Success Story: IFS ऑफिसर गीतिका की अनसुनी दास्तां, खुद को सोशल मीडिया से दूर कर कैसे किया कमाल? आप भी जानिए अनोखी ट्रिक Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज, राघोपुर से शुरू किया चुनावी अभियान Diwali 2025: दिवाली पर सिर्फ लक्ष्मी-गणेश ही नहीं, बल्कि इन मूर्तियों को भी लाए घर; फायदे जानकर रह जाएंगे दंग Bihar election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद. शुरू होगा ‘मेरा बूथ सबसे मज़बूत’ अभियान BJP Candidates : बीजेपी ने तीन उम्मीदवारों के नाम किए घोषित, एक मुस्लिम कैंडिडेट के नाम का हुआ एलान

भाजपा विधायक व पत्नी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाथी पर चढ़कर फायरिंग करने का मामला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 01 Aug 2023 08:19:32 PM IST

भाजपा विधायक व पत्नी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाथी पर चढ़कर फायरिंग करने का मामला

- फ़ोटो

BETTIAH: लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहार और उनकी पत्नी चंचला बिहारी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामला हाथी पर चढ़कर फायरिंग करने का है।


बता दें कि यह मामला 26 अगस्त 2022 का है जब कंस वध मेला में बीजेपी विधायक विनय बिहारी हाथी पर चढ़कर पहुंचे थे। उनके हाथ में राइफल थी। विनय बिहारी पर यह आरोप है कि उन्होंने मेला परिसर में हाथी पर चढ़कर फायरिंग की। जो उस वक्त सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। 


इसी मामले में 29 अगस्त को विधायक विनय बिहारी और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। उनकी पत्नी के खिलाफ केस इसलिए दर्ज किया गया था कि राइफल उनकी पत्नी चंचला बिहारी के नाम से था। जिसका इस्तेमाल विनय बिहारी मेला परिसर में कर रहे थे। इस मामले में उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है।