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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 07 Aug 2023 04:13:46 PM IST
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DESK: पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला एंव सत्र न्यायालय ने राम शंकर कठेरिया की अपील पर सुनवाई करते हुए विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा और 50 हजार के जुर्माने पर रोक लगा दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
दरअसल, पूरा मामला हरिपर्वत थाना क्षेत्र के साकेत माल का है। साल 2016 के 11 नवंबर को तत्काली एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष और फिलहाल इटावा के बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया अपने समर्थकों के साथ विद्यु चोरी निवारण कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान कठेरिया के समर्थकों ने कार्यालय में तैनात मैनेजर के साथ मारपीट की थी। पिटाई से घायल हुए मैनेजर के बयान पर पुलिस ने कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
मामला कोर्ट पहुंचा और शनिवार को विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई। सांसद को दो साल की सजा होने के बाद उनकी सांसदी खतरे में आ गई। बीजेपी सांसद ने मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए जिला कोर्ट में अर्जी लगाई। सोमवार को बीजेपी सांसद की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने बीजेपी सांसद की सजा और जुर्माने की सजा पर रोक लगा दी।
बीजेपी सांसद को दो सजा होने पर विपक्षी दल उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग कर रहे थे। अब जब कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है, ऐसे में उनकी सदस्यता जाते जाते बच गई। बता दें कि ऐसे ही मामले में सूरत की कोर्ट से दो साल की सजा होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगने के बाद राहुल की सांसदी फिर से बहाल हो सकी है।