ब्रेकिंग न्यूज़

बेगूसराय में बाढ़ का कहर: 12 घंटे में 7 की मौत, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप BIHAR: गंगा नदी में 100 KM बहकर बचा शख्स, बेंगलुरु से आने के बाद पटना में लगाई थी छलांग Bihar News: बिहार में पानी में डूबने से दो सगी बहनों की मौत, छोटी सी गलती और चली गई जान Bihar Crime News: बिहार में एक धुर जमीन के लिए हत्या, चचेरे भाई ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ले ली युवक की जान Bihar Crime News: बिहार में एक धुर जमीन के लिए हत्या, चचेरे भाई ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ले ली युवक की जान Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत, मायके से लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत, मायके से लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा Bihar News: पुनौरा धाम को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से होगी कनेक्टिविटी Bihar News: पुनौरा धाम को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से होगी कनेक्टिविटी Bihar News: बिहार के स्कूल-कॉलजों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, इतने करोड़ खर्च करेगी नीतीश सरकार

बजट 2022 : इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, करदाताओं को नहीं मिली राहत

1st Bihar Published by: Updated Tue, 01 Feb 2022 12:31:07 PM IST

बजट 2022 : इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, करदाताओं को नहीं मिली राहत

- फ़ोटो

DELHI : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। बजट 2022 में करदाताओं के लिए कुछ भी नया नहीं है। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। संसद में अपना बजट भाषण पढ़ते हुए निर्मला सीतारमण ने सबसे अंतिम वक्त में आयकर छूट और सीमाओं को लेकर घोषणा की। उन्होंने कहा कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले की तरह ही इनकम टैक्स लागू रहेंगे।


इसके साथ ही यह तय हो गया है कि आम आदमी को बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिल पाई है। सीतारमण ने कहा कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। आइटीआर में गड़बड़ी को सुधारने के लिए 2 साल का वक्त देने का फैसला किया गया है। कॉरपोरेट टैक्स को 12 फ़ीसदी से घटाकर 7 फ़ीसदी करने का ऐलान किया गया है, जो कॉरपोरेटर के लिए राहत की खबर है। 


इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मदद देने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती सीमा को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फ़ीसदी किया गया है। मतलब साफ है कि अब सरकारी सेवकों को टैक्स के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मियों के कर कटौती के मामले में एकरूपता भी आएगी।


इनकम टैक्स में राहत नहीं मिलने से आम आदमी को मायूसी मिली है जबकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30 फीसदी कर लगाने का फैसला किया है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर अब सरकार को तीस फीसदी टैक्स देना होगा। सरकार ने ज्वेलरी और स्टोन पर कस्टम ड्यूटी में कमी की है। कस्टम ड्यूटी 5 फ़ीसदी कर दी गई है। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स जो पहले 18 फीसदी हुआ करता था उसे 15 फ़ीसदी किया गया है। टैक्स रिफॉर्म लाने के लिए सरकार ने 2 साल तक असेसमेंट अपडेट का विकल्प दे दिया है।