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1st Bihar Published by: Updated Sat, 12 Dec 2020 02:00:42 PM IST
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DESK: सीबीआई ने छापेमारी के दौरान 400 किलो सोना बरामद किया था. लेकिन इसमें से 103 किलो सोना गायब हो गया है. गायब सोने की कीमत 45 करोड़ रुपए हैं. इसके बाद कोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया है. यह मामला चेन्नई का है.
बताया जा रहा है कि बरामद सोना सीबीआई के सेफ कस्टडी में रखा गया था. लेकिन वहां से सोना गायब हो गया है. जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सीबी-सीबीआई को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.
2012 में हुई थी छापेमारी
सीबीआई ने 2012 में चेन्नई में सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दफ्तर में छापा मारा था. इस छापेमारी में 400.5 किमी सोने की ईंट और आभूषण जब्त किया था. उसके बाद सभी को सीबीआई के सेफ में रखा गया था. उसके बाद सेफ और वॉल्ट्स की 72 चाभियों को चेन्नई की प्रिसिंपल स्पेशल कोर्ट को सौंप दिया गया था .इसको लेकर सीबीआई का कहना है कि जब्त किए जाने के दौरान सोने का वजन इकट्ठा किया गया था, वही, एसबीआई और सुराना के बीच कर्ज निपटारे को लेकर नियुक्त किए गए लिक्विडेटर को सौंपते समय वजन अलग-अलग किया गया और वजन में अंतर की यही वजह हो सकती है. लेकिन कोर्ट को इस पर यकीन नहीं हुआ और जांच का आदेश दिया है.