PATNA TEJAS : तेजस राजधानी एक्सप्रेस में मची भगदड़, अचानक हो गया यह काम Bihar News: बिहार में यहां 2000 एकड़ जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड गायब: किसान परेशान, खरीद-बिक्री ठप Bihar Crime News: लखीसराय में पुस्तक भंडार संचालक की गोली मारकर हत्या, इलाके में हड़कंप Patna road accident : पटना में सुबह-सुबह भीषण सड़क हादसा, गंगा नहाने जा रहे सात लोगों की मौत Bihar News: बिहार में 25 हजार+ लोग हर महीने कुत्तों के शिकार, इन जिलों में खतरा सबसे ज्यादा.. Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी भ्रष्ट इंजीनियर इनोवा गाड़ी में भरकर ला रहा था नोट..EOU की टीम पीछे-पीछे पहुंच गई घर, S.E. विनोद राय अरेस्ट..पत्नी पर केस, टंकी में छुपाकर रखा 39 लाख बरामद...12.50 लाख का अधजला करेंसी बरामद Bihar Ips Officer: बिहार कैडर के 1 IAS अधिकारी को प्रधान सचिव व दो IPS अफसरों को DG रैंक में प्रोन्नति, सरकार ने जारी की अधिसूचना Bihar DElEd Exam 2025: कल से शुरू होगी DElEd परीक्षा, इसे पहनकर गए तो सेंटर में नहीं मिलेगी एंट्री AIR INDIA : Air India की फ्लाइट अचानक लौटी वापस, मुंबई एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
1st Bihar Published by: Updated Mon, 07 Jun 2021 09:04:57 AM IST
- फ़ोटो
PATNA: गृह विभाग ने सभी DM को CCA पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसे लेकर गृह विभाग के सचिव के संमित कुमार ने सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा और अपराधियों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीसीए एक्ट के तहत तड़ीपार की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कई बार तकनीकी कारणों से उसे परामर्शदातृ समिति रद्द कर देती है।
गृह विभाग ने सभी डीएम को प्रावधानों से जुड़ी जानकारी दी। जिसमें सीसीए एक्ट या अन्य कार्रवाई से पहले अपराध को चिन्हित कर नोटिस देने का निर्देश दिया गया है। इसकी सूचना 24 घंटे के अंदर सरकार को देनी होगी। जिससे कि 12 दिनों अंदर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। थाना स्तर से मिले प्रस्तावों के आधार पर एसपी, डीएम को कार्रवाई का प्रस्ताव देंगे। 12 दिनों अंदर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।
अपराधी के ऊपर दो वर्षों के अंदर दर्ज कांडों को ही कार्रवाई के लिए आधार बना सकते हैं। आर्म्स एक्ट के दर्ज कांड को आधार नही बनाया जा सकता। अगर निरुद्ध किया गया अपराधी पहले से जेल में बंद है, जो इस तथ्य का भी उल्लेख करना होगा। डीएम एक बार में अधिक लिए ही निष्कासित करने का आदेश दे सकते हैं। इसे 6-6 माह की अवधि के लिए कुल दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। गृह विभाग ने सभी DM को CCA पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया।