CM योगी के मंत्री ओपी राजभर का दावा- बिहार में बनेगी लालू के बेटे तेजस्वी की सरकार, हार रही NDA Bihar Election 2025: दूसरे चरण के चुनाव से पहले बिहार में चार लाख सुरक्षाकर्मी तैनात, ऐसे होगी विशेष निगरानी Bihar Politics: बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले आरजेडी को बड़ा झटका, इस नेता ने थामा बीजेपी का दामन Bihar Politics: बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले आरजेडी को बड़ा झटका, इस नेता ने थामा बीजेपी का दामन Jawaharlal Nehru Stadium : जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की जगह बनेगी 102 एकड़ की ‘स्पोर्ट्स सिटी’, कतर-ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर होगा निर्माण Government Schools: बिहार के स्कूलों में बदल गया यह नियम, इस दिन से होगा लागू; जानें पूरी खबर Bihar Election 2025: चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्नाटक पुलिस के कांस्टेबल की मौत, सीने में तेज दर्द हुआ और चली गई जान Bihar Election 2025: चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्नाटक पुलिस के कांस्टेबल की मौत, सीने में तेज दर्द हुआ और चली गई जान Bihar crime news : नालंदा में जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर कर दी हत्या, गांव में दहशत; जांच में लगी पुलिस बिहार विधानसभा चुनाव का साइड इफेक्ट: चुनावी रंजिश में घर में घुसकर की मारपीट; दल विशेष के लिए काम करने का आरोप
1st Bihar Published by: Updated Thu, 24 Jun 2021 04:08:23 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: बिहार में सेकेंड्री और हॉयर सेकेंड्री में कॉमर्स विषय के शिक्षकों की बहाली मामले पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मो. अफरोज व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सरकार को 6 महीने के भीतर खाली पड़े पदों को भरने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई की।
कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने में कॉमर्स शिक्षकों के रिक्तियों को तय करने को कहा। साथ ही प्रदेश में कॉमर्स शिक्षकों की बहाली के बाद ही STET की परीक्षा लेने का निर्देश दिया गया। पटना हाईकोर्ट ने बहाली की प्रक्रिया को हर हाल में 6 महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार और रितिक राणी ने बताया कि विज्ञापन संख्या पीआर/ 373/2019 के मामले में राज्य सरकार ने विगत 25 सितंबर 2019 को ही कॉमर्स शिक्षकों के पदों को भरने का निर्णय ले लिया था।
इसके बावजूद STET परीक्षा के संचालन के लिए BSEB को रिक्विजिशन नहीं भेजा गया। जिसके कारण बिहार में सेकेंड्री और हॉयर सेकेंड्री में कॉमर्स विषय के शिक्षकों के 1308 पद खाली हैं। राज्य सरकार ने अपने हलफनामा में इसे स्वीकार भी किया। गौरतलब है कि कॉमर्स शिक्षकों के पदों को नहीं भरे जाने से शिक्षकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जबकि अन्य विषयों में शिक्षकों की बहाली के लिए पिछले साल ही STET की परीक्षा संचालित की गई थी। जिसका परीक्षाफल भी प्रकाशित कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में सेकेंड्री और हॉयर सेकेंड्री शिक्षकों के 1,308 स्वीकृति पड़े पदों के खाली होने की बात स्वीकारी थी। बिहार बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कॉमर्स विषय के लिए परीक्षा का संचालन इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसके लिए सरकार की ओर से कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया।अब कोर्ट के इस निर्देश के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है।