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1st Bihar Published by: Ramesh Rai Updated Mon, 25 Jan 2021 06:48:47 PM IST
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SAMASTIPUR : समस्तीपुर कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। पोस्को एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए ADJ-6 की अदालत ने हरिराम सहनी को उम्रकैद की सजा के साथ ही एक लाख रुपया अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने यह रकम पीड़िता को दिए जाने का निर्देश दिया।
2017 का था मामला
नाबालिग दिव्यांग से रेप का यह मामला समस्तीपुर के दलसिंहसराय का है। जानकारी के मुताबिक 2017 में आरोपी ने उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया था जब पीड़िता खेत में बकरी चरा रही थी। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया। गूंगी और बहरी होने के कारण पीड़िता ने इशारे से इस घटना की जानकारी परिजनों को दी।
पीड़िता ने की थी पहचान
इस मामले में पीड़िता ने गांव के ही रहने वाले हरिराम सहनी की पहचान की थी। जिसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। थाने में केस दर्ज होते ही पीड़िता का मेडिकल कराया गया साथ ही आरोपी का डीएनए टेस्ट भी हुआ। डीएन जांच में पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि होने पर कोर्ट ने दोषी करार देते हुए हरिराम सहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।