ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में अर्घ्य देने के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट, कई लोग घायल; जानें क्या है मामला? Bihar Crime News: बिहार में बाइक सवार बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या, एक अपराधी गिरफ्तार Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में गोलीबारी के बाद मचा हड़कंप, मुखिया समेत 2 गिरफ्तार Bihar News: बिहार में छठ घाट बनाने के दौरान युवक की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम Chhath Puja Tragedy : छठ घाट पर दर्दनाक हादसा: एक ही परिवार के तीन मासूम डूबे, सुरक्षा इंतजाम की खुली पोल Barh Heart Attack : छठ पूजा के दौरान अर्घ्य अर्पित करते समय श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत, गंगा घाट पर मची अफरा-तफरी Bihar Election 2025 : तेजस्वी यादव का बड़ा बयान: “हमारा चेहरा तय, एनडीए बताए उनका विजन क्या है” – महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी ! IB Vacancy 2025 : इंटेलिजेंस ब्यूरो में टेक्निकल पदों पर निकली 258 वैकेंसी, GATE स्कोर से होगा चयन IRCTC घोटाला मामला: चुनाव प्रचार के बीच लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ीं, राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने दी कड़ी दलील, कहा- 'चुनाव प्रचार और केस दोनों संभालना मुश्किल' छठ पूजा पर चिराग पासवान ने सूर्य को अर्घ्य देकर मांगी बिहार की खुशहाली, कहा– छठी मैया ने बिना मांगे ही बहुत कुछ दिया

दहेज हत्या मामले में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, पति और ससुरालवालों को आजीवन कारावास की सजा

1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Tue, 16 May 2023 06:19:39 PM IST

दहेज हत्या मामले में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, पति और ससुरालवालों को आजीवन कारावास की सजा

- फ़ोटो

BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मृतका के पति और ससुरालवालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। मृतका के पिता करीब दो साल से न्याय के इंतजार में बैठे थे और आज उन्हें कोर्ट से न्याय मिल ही गया। बेटी के हत्यारों को सजा दिये जाने के बाद पिता फूलेन सहनी ने बताया कि आज उनकी बिटिया को इंसाफ मिला है। आज उनकी आत्मा को शांति मिली है। 


बेगूसराय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित खोदावंदपुर थाना के बिजुलिया निवासी सुनील सहनी, कौशल कुमार, सोनी देवी, रविंद्र सहनी को दहेज हत्या में दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि मृतका खुशबू के माता-पिता को सरकारी योजना के तहत मुआवजा की राशि प्रदान करें। न्यायालय में मृतका के पिता फूलेन सहनी भी मौजूद थे।  कोर्ट के फैसले के बाद मृतका के पिता ने कहा कि उनकी बिटिया को आज इंसाफ मिला है। आज उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिली है। 


बता दें कि 2018 में फूलेन सहनी की पुत्री खुशबू कुमारी की शादी आरोपित सुनील सहनी के साथ हुई थी। कुछ दिन के बाद से ही सभी आरोपित एक बुलेट मोटरसाइकिल और 4 लाख रूपया और दहेज लाने के लिए फूलेन सहनी की बेटी खुशबु कुमारी को प्रताड़ित करने लगे। 29 मई 2020 को 3:00 बजे फूलेन सहनी को यह सूचना मिली थी कि ससुरालवालों ने बेटी खुशबू की गला दबाकर हत्या कर दी थी और केरोसिन तेल छिड़ककर शव को जला दिया था। मृतका के पिता जब बेटी के ससुराल गये तो देखा कि बेटी की लाश घर में हुई थी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामप्रकाश यादव और मिराज अख्तर हाशमी ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई। सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपित को सजा काटने के लिए बेगूसराय जेल भेज दिया। घटना की प्राथमिकी सूचक ने खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 99/ 2020 के तहत दर्ज कराई गयी। पीड़ित पिता को आखिरकार करीब दो साल बाद न्याय मिल ही गयी।