1st Bihar Published by: First Bihar Updated Aug 04, 2023, 12:08:11 PM
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DESK: विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A) नाम के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने I.N.D.I.A का इस्तेमाल करने पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में पर सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
दरअसल, गिरीश भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम I.N.D.I.A का इस्तेमाल करने पर रोकने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसने चुनाव आयोग से शिकायत की थी लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विपक्ष के नेताओं के बयान का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि विपक्ष के नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम INDIA बताया है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों ने अगले लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा है, जिससे राजनीतिक हिंसा की संभावना है। INDIA राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है औक इसका उपयोग किसी भी व्यावसायिक, व्यावसायिक और राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश नहीं दे सकते।कोर्ट ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए 31 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।