ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: अश्विनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, घटना के दो महीने बाद पुलिस ने दबोचा बेगूसराय में बाढ़ का कहर: 12 घंटे में 7 की मौत, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप BIHAR: गंगा नदी में 100 KM बहकर बचा शख्स, बेंगलुरु से आने के बाद पटना में लगाई थी छलांग Bihar News: बिहार में पानी में डूबने से दो सगी बहनों की मौत, छोटी सी गलती और चली गई जान Bihar Crime News: बिहार में एक धुर जमीन के लिए हत्या, चचेरे भाई ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ले ली युवक की जान Bihar Crime News: बिहार में एक धुर जमीन के लिए हत्या, चचेरे भाई ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ले ली युवक की जान Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत, मायके से लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत, मायके से लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा Bihar News: पुनौरा धाम को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से होगी कनेक्टिविटी Bihar News: पुनौरा धाम को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से होगी कनेक्टिविटी

दुष्कर्म और हत्या मामले में पॉस्को कोर्ट का फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

1st Bihar Published by: RAMESH SHANKAR Updated Fri, 24 Nov 2023 09:03:55 PM IST

दुष्कर्म और हत्या मामले में पॉस्को कोर्ट का फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

- फ़ोटो

SAMASTIPUR: समस्तीपुर जिला कोर्ट में दस साल पुराने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में सजा सुनाई है। पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश कैलाश जोशी की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चकमेहसी थाना क्षेत्र के हज़पुरवा निवासी अरुण पासवान के पुत्र जगत पासवान को आजीवन कारावास और 20 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। 


अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त सज़ा देने का आदेश दिया। वही पॉस्को न्यायाधीश कैलाश जोशी ने मृतका के परिजन को सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश पारित किया। घटना के बारे में बताया गया है कि 10 दिसंबर 2013 को मृतका अहले सुबह शौच को निकली थी जिसके बाद वो घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन बच्ची का पता नहीं चल सका। 


कुछ देर बाद गांव वालों ने बताया कि खरहरी के खेत में एक लड़की की लाश मिली है। आनन-फानन में परिजन जब खेत मे गए तो लाश की शिनाख्त नाबालिग लड़की के रूप में की। मृतका के पिता ने चकमेहसी थाने में दुष्कर्म के बाद हत्या कर लाश को चौड़ में फेंके जाने का मामला दर्ज कराया जिसमे गाँव के ही अरुण पासवान के पुत्र जगत पासवान को आरोपी बनाया गया। 


इस मामले में पुलिस ने कांड संख्या 123/2013 दर्ज कर अनुसंधान करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पॉस्को न्यायालय में सूचक की तरफ से अधिवक्ता भारतेंदु पाठक ,बचाव पक्ष के अधिवक्ता रजनी रंजन थे जबकि सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने अपना पक्ष रखा।