ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में छठ घाट पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, लोगों ने भू-राजस्व कर्मी को घेरा; खूब हुआ बवाल Bihar News: बिहार में छठ घाट पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, लोगों ने भू-राजस्व कर्मी को घेरा; खूब हुआ बवाल Bihar train accident : कर्मभूमि एक्सप्रेस में बड़ा हादसा, बिहार जा रही ट्रेन से तीन लोग गिरे, 2 की मौत; भीड़ से परेशान हैं यात्री Diwali Bonus : केंद्रीय कर्मचारी को PM मोदी ने दिया बड़ा उपहार, 60 दिन के बोनस का किया एलान Bihar Politics: बिहार के इस विधानसभा में प्रत्याशी बदलने पर बवाल, प्रशांत किशोर पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप; कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा Bihar Politics: बिहार के इस विधानसभा में प्रत्याशी बदलने पर बवाल, प्रशांत किशोर पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप; कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा Road Accident : पिकअप की टक्कर से दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम ; ग्रामीणों ने शव रखकर किया जाम Bihar Politics: राबड़ी आवास के बाहर टिकट के लिए फूट-फूटकर रोई आरजेडी की महिला कार्यकर्ता, बोलीं- लालू प्रसाद पिता तुल्य लेकिन.. Bihar Politics: राबड़ी आवास के बाहर टिकट के लिए फूट-फूटकर रोई आरजेडी की महिला कार्यकर्ता, बोलीं- लालू प्रसाद पिता तुल्य लेकिन.. Bihar Assembly Election 2025 : PM का बिहार दौरा तय, कर्पूरी को नमन कर हुंकार भरेंगे नरेन्द्र मोदी; जानिए टाइम-टेबल

पूर्व RJD विधायक को उम्रकैद की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना, चर्चित मंजू देवी हत्याकांड में थे शामिल

1st Bihar Published by: 7 Updated Mon, 22 Jul 2019 07:23:21 PM IST

पूर्व RJD विधायक को उम्रकैद की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना, चर्चित मंजू देवी हत्याकांड में थे शामिल

- फ़ोटो

SAMASTIPUR : एक चर्चित हत्याकांड में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने पूर्व RJD विधायक सुनील कुमार पुष्पम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पूर्व विधायक सुनील के ऊपर एक दलित महिला की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था. पूर्व विधायक के ऊपर कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि पूरी घटना समस्तीपुर जिले के बिथान थाना इलाके के छेछनी गांव की है. जहां गांव के पास 2005 में एक दलित महिला मंजू देवी की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में हसनपुर विधानसभा से दस साल तक आरजेडी के विधायक रहे सुनील कुमार पुष्पम को लेकर सुनवाई चल रही थी. सोमवार को समस्तीपुर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव कुमार झा की अदालत से सुनील को 25 हजार रुपये के जुर्माना सहित उम्रकैद की सजा सुनाई गई. न्यायालय से मिली जानकारी के मुताबिक 2 अगस्त 2005 को दलित महिला मंजू देवी को विधायक और उनके लोगों द्वारा बन्दूक के कुंदे से महिला के साथ मारपीट की गई थी. घटना के चार दिन बाद 6 अगस्त को घायल महिला मंजू देवी की मौत इलाज के दौरान हो गई थी. जिसको लेकर बिथान थाना में मंजू देवी की गोतनी के बयान प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसी हत्याकांड की सुनवाई में सरकारी वकील के तौर पर एपीपी गौरी शंकर मिश्रा और बचाव पक्ष के तरफ से वरीय अधिवक्ता परमेश्वरी सिंह ने हिस्सा लिया।सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम ने हालांकि अपने आप को निर्दोष बताया है और कहा कि वे अपने अधिवक्ता से राय लेकर इस फैसले के विरोध में उच्च अदालत में अपील करेंगे. समस्तीपुर से रमेश राय की रिपोर्ट