ब्रेकिंग न्यूज़

Seema Haidar: ‘जल्द दूंगी गुड न्यूज़’, सीमा हैदर का नया सस्पेंस, वीडियो जारी कर किया बड़ा इशारा Seema Haidar: ‘जल्द दूंगी गुड न्यूज़’, सीमा हैदर का नया सस्पेंस, वीडियो जारी कर किया बड़ा इशारा Bihar Mango Man: बिहार के 'मैंगो मैंन', जो हैं PM Modi के हैं जबरा फैन, इनके बगीचे के आम खाते हैं प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक Bihar Crime News: बिहार पुलिस का नायाब कारनामा, जिसे मिली थी बेल उसे ही पकड़ कर कोर्ट में कर दिया पेश; अदालत ने लगाई फटकार Bihar Crime News: बिहार पुलिस का नायाब कारनामा, जिसे मिली थी बेल उसे ही पकड़ कर कोर्ट में कर दिया पेश; अदालत ने लगाई फटकार Bihar News: जांच का खेल..! अगुवानी घाट पुल गिरने के मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम, भ्रष्टाचार का पुल दो बार गिरा, फिर भी दोषी एजेंसी, इंजीनियर बचे हैं... Bihar Police Transfer: बिहार के इस जिले एक दर्जन थानेदारों का थाना बदला, क्राइम कंट्रोल को लेकर SSP का एक्शन Bihar sarkari naukari: इंजीनियरों के लिए निकली सरकारी नौकरी, इस बिभाग में AEE के 24 पदों पर वैकेंसी Bihar News: बिहार आ रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य, जानिए... क्या है कार्यक्रम? Shraddha Kapoor: फीस की वजह से एकता की फिल्म से बाहर हुईं श्रद्धा कपूर, 'तुम्बाड' के निर्देशक करने वाले थे डायरेक्ट

विष्णुपद मंदिर प्रबंधन के लिए बनी समिति, पटना हाईकोर्ट ने 7 सदस्यीय अंतरिम कमिटी गठित की

1st Bihar Published by: Updated Wed, 27 Jan 2021 08:04:49 PM IST

विष्णुपद मंदिर प्रबंधन के लिए बनी समिति, पटना हाईकोर्ट ने 7 सदस्यीय अंतरिम कमिटी गठित की

- फ़ोटो

PATNA :  गया स्थित ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र की विकास और रोजाना प्रबंधन के लिए पटना हाई कोर्ट ने सात सदस्यीय एड हॉक कमिटी के गठन करने का आदेश दिया है. बुद्धवार को मुख्य न्यायाधीश  संजय करोल और न्यायमूर्ति  एस कुमार की खण्डपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया.


हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने धार्मिक न्यास बोर्ड के वरीय अधिवक्ता से पूछा कि बोर्ड और गयावाल पंडा के बीच कोई वार्तालाप हुई है या नही ? बोर्ड की तरफ से जवाब नकारात्मक मिला । हाई कोर्ट ने बोर्ड के रवैये पर खिन्नता जाहिर की. इस मौके पर अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को सुझाव दिया कि प्रयोग के तौर पे गया डीएम की अध्यक्षता में एक स्थानीय एडहॉक कमीटी का गठन कर वहां के विकास व प्रबंधन का काम शुरू किया जाए. जिसमें  वहां के स्थानीय गयावाल पंडे भी शामिल रहेंगे. इस सुझाव को मंज़ूर करते हुए हाई कोर्ट ने 7 सदस्यीय कमिटी के गठन का निर्देश गया के डीएम को दिया. 


 इस कमिटी में गया के डीएम (अध्यक्ष ), एसपी , नगर आयुक्त और जिला जज व उसके समतुल्य एक ज्यूडिशियल अफ़सर (सचिव ), दो सदस्य गयावाल पंडा के प्रतिनिधियों से और एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जिसको डीएम चयनित करेंगे. इस कमिटी के जिम्मे  मंदिर, तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के दर्शन लाभ  का प्रबंधन, सुरक्षा, मंदिर इलाके की सफाई, स्वच्छता और फल्गु नदी में गिरने वाले नाले की  गंदगी का सीवरेज ट्रीटमेंट का उचित व्यवस्था वगैर मुख्य कार्य होंगे. 


इस मामले में डीएम को कमिटी के गठन और उसके कार्यकलाप का ब्यौरा अगली सुनवाई को कोर्ट में पेश करना होगा. मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.