हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को झटका, पूजा करने के फैसले पर तत्काल सुनवाई से इनकार

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Feb 01, 2024, 11:28:02 AM

हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को झटका, पूजा करने के फैसले पर तत्काल सुनवाई से इनकार

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PATNA : वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में आखिरकार 30 साल बाद पूजा-अर्चना शुरू हो गई। आज सुबह काफी लोग पूजा करने के लिए तहखाने में पहुंचे हैं। ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा की गई। डीएम ने कहा कि - कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा- अर्चना शुरू कर दी गई है।


वाराणसी जिला कोर्ट के जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने अपने फैसले में व्यासजी तहखाने में दिसंबर 1993 से बंद पूजा को एक बार फिर शुरू करने का आदेश दिया। उसके बाद मुस्लिम पक्ष के तरफ से इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। लेकिन, अब यहाँ से भी झटका लगा है। 


वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूजा की इजाजत देने वाले आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि-  जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया।