ब्रेकिंग न्यूज़

CJI B.R. Gavai: तीसरे नंबर पर था, फिर भी बना CJI... गवई ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र RAOD ACCIDENT : तेज रफ़्तार का कहर, 20 फीट नीचे पानी भरे गड्ढे में गिरी तेज रफ्तार कार; 3 की मौत Bihar Bhumi: जमीन रजिस्ट्री में 2 करोड़ का घपला, 5 महिलाओं ने मिल कर दिया बड़ा कांड; कोर्ट से जारी हुआ आदेश Transfer Posting : बिहार चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बदलाव, कई थानों के SHO हुए इधर-उधर Bihar News: दिल्ली-पटना के बीच दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानिए... पूरी डिटेल पाकिस्तान के खिलाफ खूब विकेट चटकाता है यह भारतीय गेंदबाज, Asia Cup 2025 में भी इस चैंपियन पर टिकी रहेंगी फैंस की निगाहें Asia Cup 2025 में बुमराह नहीं खेलेंगे सभी मैच? एबी डिविलियर्स का बड़ा खुलासा.. इस गेंदबाज को बताया सबसे चालाक RAHUL GANDHI : पप्पू के गढ़ में आज राहुल भरेंगे हुंकार, घर से निकलने से पहले जरूर देख लें यह खबर Sarkari Naukri: 12वीं पास के लिए बिहार में सरकारी नौकरी पाने का अवसर, 1000+ पदों पर होगी भर्ती Bihar Weather: बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने वज्रपात को लेकर भी चेताया

जाती आधारित गणना पर आज SC में सुनवाई, सभी पिटिशन को क्लब कर होगी सुनवाई

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 18 Aug 2023 08:34:21 AM IST

जाती आधारित गणना पर आज SC में सुनवाई, सभी पिटिशन को क्लब कर होगी सुनवाई

- फ़ोटो

PATNA : जाति आधारित गणना को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी। इससे पहले 14 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन या सुनवाई टल गई थी। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि - अगली निर्धारित तिथि पर इस मामले में दर्ज और सभी याचिकाओं को एक साथ कर सुनवाई की जाएगी।


दरअसल, नालंदा के रहने वाले याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया और जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना दोनों पक्षों की बात सुने कोई आदेश नहीं दे सकते। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड हैं। इसलिए सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। इसके बाद अब आज इस मामले की सुनवाई की जाएगी। 


मालूम हो कि, एनजीओ 'एक सोच एक प्रयास' की ओर से पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले में एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके तुरंत बाद नीतीश सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था। 


आपको बताते चलें कि, राज्य सरकार का यह काम नियम संगत है। पूरी तरह से वैध भी। राज्य सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। हाईकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को 'वैध' करार दिया था। बिहार सरकार ने भी इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना भी बनाई है। हाईकोर्ट ने पिछले एक सप्ताह से यह काफी तेजी से हो रहा है। पटना जैसे बड़े जिले का काम लगभग पूरा होने वाला है।