ब्रेकिंग न्यूज़

Vat Savitri Vrat 2025: इस दिन मनाया जाएगा वट सावित्री व्रत, महिलाओं के लिए क्यों है खास? Bihar News: मंत्री संजय सरावगी ने मुंगेर में की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: मंत्री संजय सरावगी ने मुंगेर में की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिए सख्त निर्देश, अंचल कार्यालयों और थानों की होगी कड़ी निगरानी; लापरवाह अधिकारी नपेंगे Bihar News: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिए सख्त निर्देश, अंचल कार्यालयों और थानों की होगी कड़ी निगरानी; लापरवाह अधिकारी नपेंगे पटना में दो दिवसीय रिवर्स क्रेता-विक्रेता सम्मेलन...20 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल, उद्योग मंत्री बोले- उद्यमियों-किसानों और निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर Bihar Politics: पूर्व सांसद पप्पू सिंह बने जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रशांत किशोर ने किया एलान Bihar Politics: पूर्व सांसद पप्पू सिंह बने जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रशांत किशोर ने किया एलान Bihar News: महिला CO ने किया बड़ा खेल, शख्स की शिकायत पर सरकार ने लिया यह एक्शन, जानें.... Bihar News: भ्रष्टाचार में डूबे परिवहन के अधिकारी...महिला दलाल के खाते में ली गई रिश्वत की राशि, जांच अधिकारी को दी गई सबूतों का पुलिंदा, अब रिपोर्ट का इंतजार

जबरन रिटायरमेंट का आदेश लागू होने लगा, पटना डीएम ने लिपिक को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति

1st Bihar Published by: Updated Sat, 06 Mar 2021 07:19:03 AM IST

जबरन रिटायरमेंट का आदेश लागू होने लगा, पटना डीएम ने लिपिक को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में नीतीश सरकार सरकारी संघ सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के फैसले को सख्ती के साथ लागू कर रही है। पटना में एक लिपिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। दानापुर एसडीओ कार्यालय के लिपिक रहे अबी सिन्हा को पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया है। फिलहाल अबी सिन्हा निलंबित चल रहे थे। उनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय धनरूआ में था। 


अभी सिन्हा के खिलाफ अनुमंडल कार्यालय दानापुर में रहते हुए प्रपत्र क गठित किया गया था। उनपर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप लगा है। आयुक्त पटना प्रमंडल की तरफ से 12 अगस्त 2018 को किए गए औचक निरीक्षण में उन्हें अनुपस्थित पाया गया था। इसके बाद लिपिक अबी सिन्हा को निलंबित कर दिया गया था। अबी सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) पटना को संचालन पदाधिकारी और अवर निर्वाचन पदाधिकारी दानापुर को उपास्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।


जांच प्रक्रिया के दौरान लिपिक अबी सिन्हा को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई के लिए उन्हें बुलाया गया लेकिन वह लगातार अनुपस्थित रहे। न्यायालय की सुनवाई के लिए 13 तारीखों में से उन्होंने किसी में भी अपना पक्ष नहीं रखा। इसके बाद तथ्य की समीक्षा के बाद संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए पटना डीएम ने बिहार सरकारी सेवक के नियमावली के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया है।