1st Bihar Published by: Updated Aug 29, 2020, 8:43:12 PM
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PATNA: आरजेडी एमएलसी रीतलाल यादव जेल बाहर आ गये हैं। मनी लाॅन्ड्रिंग केस में बेउर जेल में बंद रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। पटना हाइकोर्ट ने एमएलसी रीतलाल यादव को मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में राहत देते हुए यह स्पष्ट किया कि इस मामलें में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की खंडपीठ ने रीतलाल यादव की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था बाद में इस मामले पर फैसला आया।
वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने सुनवाई के दौरान बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलें में अधिकतम सजा 7 वर्षों की होती हैं, जबकि रीतलाल यादव इस मामलें 7 वर्ष से अधिक समय से जेल में रह चुके हैं। इसलिए, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस मामलें में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है।